पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को राहत (सौ.सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: चर्चित पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई हैं जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आईएएस खेड़कर की गिरफ्तारी को आगे की तारीख के लिए टाल दिया है। इस मामले में कोर्ट ने अगली कार्रवाई में बताया 21 अगस्त तक आईएएस की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली के हाईकोर्ट ने पुलिस और UPSC से मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुनवाई के दौरान कहा कि, निचली अदालत, खेडकर को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों में उलझ गई और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं किया। इस वजह से जब तक सभी तथ्यों के विषय में गहन समझा नहीं जाता हेैं जब तक किसी प्रकार का फैसला नहीं सुनाया जाएगा।
आपको बताते चलें कि, इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन इस मामले मेें किसी प्रकार का फैसला उस दौरान नहीं किया गया था।
बता दें कि, साल 2023 बैच की ट्रेनी IAS अफसर रहीं पूजा के खिलाफ UPSC ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने के मामले में FIR दर्ज कराई थी। 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी। साथ ही, उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से रोक दिया है।
इस मामले के अंतर्गत आईएएस पूजा खेड़कर ने ट्रायल अदालत के समक्ष कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। लेकिन इस याचिका पर कोर्ट ने अपनी दलील में कहा था कि, शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपितों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। साथ ही दिल्ली पुलिस को मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच करने का आदेश दिया था। फिलहाल खेडकर को इस मामले में राहत मिली है लेकिन 21 अगस्त के बाद इस मामले पर बड़ा फैसला आएगा।