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इंजीनियर राशिद द्वारा संसद में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल मांगने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA से मांगा जवाब, अब आगे क्या?
- Written By: विकास कुमार उपाध्याय
बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद राशिद, जो वर्तमान में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे तिहाड़ जेल में हैं। इन्होंने मुख्य रूप से अंतरिम जमानत मांगी थी।

इंजीनियर राशिद, फोटो - मीडिया गैलरी
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार 7 फरवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा दायर एक आवेदन पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा, जिसमें अधिकार क्षेत्र विवाद के बीच चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग की गई है। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने 7 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है।
राशिद, जो वर्तमान में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे तिहाड़ जेल में हैं। इन्होंने मुख्य रूप से अंतरिम जमानत मांगी थी। सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि रजिस्ट्रार जनरल ने एनआईए मामले में राशिद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए अधिकार क्षेत्र के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है।
कब उठा ये मुद्दा
यह मुद्दा तब उठा जब विशेष एनआईए कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) ने हाल ही में इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि चूंकि राशिद इंजीनियर संसद सदस्य बन गए हैं, इसलिए यह एमपी/एमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को सूचित किया कि रजिस्ट्रार जनरल ने स्पष्टीकरण के लिए पहले ही सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया है और कल मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उल्लेख करेंगे।
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सुनवाई की अंतिम तिथि पर, एनआईए ने बारामुल्ला के सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह विचारणीय नहीं है और इसे गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। अपने जवाब में, एनआईए ने कहा, “वर्तमान मामला अंतरिम जमानत प्रावधान के दुरुपयोग का एक क्लासिक मामला है, जिसका उपयोग तब संयम से किया जाना चाहिए जब संबंधित अभियुक्त द्वारा असहनीय दुख और पीड़ा प्रदर्शित की जाती है।”
राशिद के वकील ने क्या तर्क दिया?
राशिद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने तर्क दिया कि अगस्त में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन बाद में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे ने उन्हें कोई उपाय नहीं दिया। राशिद इंजीनियर के वकील ने प्रस्तुत किया कि उनका पूरा निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय तक प्रतिनिधित्व के बिना नहीं रह सकता क्योंकि उन्हें पिछले सत्र के दौरान भी अंतरिम जमानत नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी नियमित जमानत सितंबर 2024 से लंबित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सिंह, एनआईए मामलों के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा 23 दिसंबर को उनकी जमानत याचिका पर फैसला देने से इनकार करने के बाद इंजीनियर ने उच्च न्यायालय का रुख किया है।
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न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के पास केवल विविध आवेदनों पर सुनवाई करने का अधिकार है, जमानत याचिकाओं पर नहीं। राशिद को अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने 2024 के संसदीय चुनावों के लिए जेल से ही नामांकन दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2,04,000 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की।
Delhi hc seeks response from nia on engineer rashid seeking custody parole to attend parliament what next
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