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स्वाति मालीवाल केस में बढ़ीं बिभव कुमार की मुश्किलें, बढ़ी न्यायिक हिरासत

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अब 13 सितंबर तक बढ़ी है। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर आज उसे तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था।कुमार की ओर से कहा गया था कि उनकी चार्जशीट पन्नों पर पेज नंबर नहीं दिया गया है।

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Aug 24, 2024 | 03:00 PM

स्वाति मालीवाल-बिभव कुमार

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज यानी शनिवार 24 अगस्त को केजरीवाल के PA बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत आगामी 13 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस बाबत आज अदालत ने उनकी ओर से दायर अर्जी पर पुलिस से जवाब भी मांगा है, जिसमें चार्जशीट के साथ दायर दस्तावेज देने की मांग रखी गई है।

दरअसल बिभव कुमार की ओर से कहा गया था कि उनकी चार्जशीट पन्नों पर पेज नंबर नहीं दिया गया है।ऐसे में उन्हें सभी दस्तावेज पूरे हैं या नहीं, ये पता नहीं चल पा रहा है।सके बाद कोर्ट ने पेजों पर नंबरिंग करने का आदेश दिया।दिल्ली पुलिस ने बीते 16 जुलाई को बिभव कुमार के खिलाफ 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी।

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जानकारी दें कि इसके पहले बीते 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का बुधवार को निर्देश दिया था।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने कुमार के बर्ताव के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था, ” क्या इस तरह के गुंडे मुख्यमंत्री के आवास में काम करने चाहिए?” पीठ ने कहा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दर्ज की गई घटना के विवरण से स्तब्ध है। कुमार ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है और दावा किया है कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं। कुमार ने यह भी कहा है कि जांच पूरी हो जाने के बाद अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार कुमार ने बीते 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। कुमार के खिलाफ बीते 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को डराना-धमकाना, निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल है। कुमार को बीते 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपी काफी ‘रसूखदार’ है और उसे राहत देने का कोई आधार नहीं बनता।

Bibhav kumars troubles increased in swati maliwal case judicial custody extended

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Published On: Aug 24, 2024 | 03:00 PM

Topics:  

  • AAP
  • Swati Maliwal

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