कन्नड़ विवाद मामले में सोनू निगम पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई, कोर्ट से मिली राहत

कन्नड़ विवाद मामले में सोनू निगम पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सिंगर को राहत दी है, लेकिन सिंगर को मामले की जांच में सहयोग करना होगा।
Sonu Nigam Kannada Controversy Singer Gets legal Relief From Karnataka High Court
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कन्नड़ समुदाय के कथित तौर पर अपमान के मामले में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही न करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सिंगर को इस मामले की जांच में सहयोग करना होगा। सोनू निगम ने कर्नाटक हाईकोर्ट से अपील की थी कि उनके ऊपर दर्ज अपराधिक मामले को रद्द किया जाए।

25 अप्रैल को बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में म्यूज़िक कॉन्सर्ट के दौरान ऑडियंस ने सोनू निगम से कन्नड़ गाना गाने की डिमांड की थी, सिंगर ने उनकी मांग के तरीके पर आपत्ति जताई और गुस्से में उन लड़कों को भला बुरा कहा, उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़। यही कारण है पहलगाम हुआ। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। कर्नाटक के लोग इससे नाराज नजर आने लगे। देखते ही देखते मामला बढ़ गया। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सोनू निगम को बैन करने का फैसला लिया। मामला बढ़ता एक सोनू निगम ने माफी मांगी, लेकिन तब तक उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी थी।

पुलिस की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोनू निगम के खिलाफ धारा 351 (2), 352 (1) और धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की सुनवाई में कन्नड़ हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि अगर सिंगर मामले की जांच में सहयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से सोनू निगम के लिए जारी किया गया यह आदेश उनके लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी।

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