पुलिस को नहीं मिली शरीफुल की कस्टडी, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
मुंबई: पुलिस ने सैफ अली खान अटैक मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम को बांद्रा की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। उसकी पुलिस कस्टडी की अवधि समाप्त हो गई थी। जिसके बाद जज ने शरीफुल इस्लाम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और पुलिस को बताया गया है कि आगे जरूरत पड़ी तो रिमांड फिर मिल जाएगी। मुंबई पुलिस ने शरीफुल इस्लाम के पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इतना ही नहीं जज ने अदालत में पुलिस को नए भारतीय न्याय संहिता को पढ़ने की भी सलाह दी है।
पुलिस की तरफ से कोई भी नया सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इस वजह से पुलिस को शरीफुल इस्लाम की कस्टडी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने दो और दिन शरीफुल इस्लाम की कस्टडी को बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिस पर मुंबई पुलिस को बताया गया कि नए कानून के तहत आरोपी को दोबारा रिमांड बिना नए सबूत के नहीं दी जा सकती है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है।
ये भी पढ़ें- अल्लू अर्जुन की गॉड ऑफ वॉर का ऐलान! कार्तिकेय पर आधारित होगी फिल्म, जानें क्या है कहानी
पर्याप्त सबूत मौजूद
मुंबई पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि इस मामले में उनके पास पर्याप्त सबूत है, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई थी कि उनके पास मौखिक बयान और कई अन्य सबूत मौजूद हैं। इतना ही नहीं पुलिस ने यह भी दावा किया था कि उनके पास फिजिकल, डाक्यूमेंटेड और टेक्निकल हर तरह के पर्याप्त सबूत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस को शरीफुल इस्लाम की कस्टडी नहीं मिली है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी यह कहा गया है कि पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।