Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Supreme Court का फैसला, प्रत्युषा मौत केस में आत्महत्या के लिए उकसाने की सजा बरकरार

Supreme Court On Pratyusha Death Case: तमिल-तेलुगू अभिनेत्री प्रत्युषा की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की आशंका से इनकार किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौत जहर खाने से हुई थी।

  • Written By: सोनाली झा
Updated On: Feb 17, 2026 | 03:49 PM

प्रत्युषा मौत केस (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Pratyusha Death Case: तमिल और तेलुगू सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री प्रत्युषा की मौत के करीब 23 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अहम फैसला सुनाया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने हत्या की आशंका से साफ इनकार करते हुए कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह मामला जहर खाने से हुई मौत का है। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना है और उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है।

जस्टिस राजेश बिंदल की अगुवाई वाली बेंच ने सिद्धार्थ रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अपनी सजा को चुनौती दी थी। साथ ही अदालत ने अभिनेत्री की मां सरोजिनी देवी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत को हत्या बताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि गला घोंटकर हत्या किए जाने की संभावना को साक्ष्य समर्थन नहीं देते। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सकीय साक्ष्य यह साबित करते हैं कि मौत जहर खाने से हुई थी। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार का आरोप सिद्ध नहीं होता। साथ ही दुर्घटनावश जहर खाने के बचाव को भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

सम्बंधित ख़बरें

‘खतरनाक’ है AI का शॉर्टकट? ग्लोबल इंपैक्ट समिट के बीच SC की सख्त टिप्पणी, CJI सूर्यकांत ने किसे दी चेतावनी?

रोहित शेट्टी फायरिंग केस में नया मोड़, जेल से रची गई साजिश, क्राइम ब्रांच की 12 टीमें कर रहीं जांच

95 साल की उम्र में रॉबर्ट डुवैल का देहांत, अनुपम खेर बोले- वह बहुत ईमानदार अभिनेता थे

The Kerala Story 2 Trailer: ‘द केरल स्टोरी 2’ ने फिर छेड़ी बड़ी बहस, रोंगटे खड़े कर देगा ट्रेलर का हर सीन

प्रत्युषा और सिद्धार्थ ने किया था आत्महत्या का प्रयास

मामले के तथ्यों के अनुसार, 22 फरवरी 2002 को प्रत्युषा ने अपने दोस्त सिद्धार्थ रेड्डी के साथ कथित रूप से जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। घटना के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान प्रत्युषा की मौत हो गई, जबकि सिद्धार्थ की जान बच गई।

ये भी पढ़ें- रोहित शेट्टी फायरिंग केस में नया मोड़, जेल से रची गई साजिश, क्राइम ब्रांच की 12 टीमें कर रहीं जांच

सिद्धार्थ रेड्डी ठहराया गया दोषी

निचली अदालत ने सिद्धार्थ रेड्डी को आत्महत्या के लिए उकसाने और आत्महत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 2004 में सजा घटाकर दो वर्ष कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए आरोपी को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चले आ रहे इस बहुचर्चित मामले पर कानूनी रूप से विराम लग गया है।

Pratyusha death case supreme court verdict siddharth reddy abetment suicide

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Feb 17, 2026 | 03:49 PM

Topics:  

  • Bollywood News
  • Celebrity News
  • Entertainment News
  • Supreme Court

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.