जैकलीन फर्नांडिस (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया) 
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जैकलीन फर्नांडिस को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में राहत देने से किया इनकार

Jacqueline Fernandez News: जैकलीन फर्नांडिस को बड़ा झटका लगा है। ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और 200 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।

स्नेहा मौर्या

Jacqueline Fernandez ED Case: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। लेकिन इन दिनों एक्ट्रेस को अपने करियर की बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअल उन्होंने पहले कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुकी थीं, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद जैकलीन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अपने खिलाफ चल रहे केस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की।

हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया और इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। जैकलीन की याचिका में ईडी की ECIR रिपोर्ट और अन्य संप्लीमेंट्री शिकायतों को रद्द करने की गुजारिश की गई थी, क्योंकि इनमें उन्हें दसवें आरोपी के रूप में दिखाया गया था।

जैकलीन फर्नांडिस की सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

याचिका में जैकलीन फर्नांडिस ने कहा कि ईडी के सबूतों में यह स्पष्ट रूप से दिखेगा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही उन्होंने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को झूठा बताया था और कहा कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है और वह निर्दोष हैं।

इसके बाद उन्होंने यह भी जोर दिया कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने ही सुकेश को फोन और अन्य साधन उपलब्ध कराए थे, जिनका कथित तौर पर इस्तेमाल उन्होंने फिल्मी हस्तियों को फंसाने के लिए किया। रिपोर्ट के अनुसार, जैकलीन ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि इस मामले में उन्हें गवाह के तौर पर पेश किया गया, इसलिए उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

मामले में दखल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने जैकलीन के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि इस स्तर पर अदालत कोई दखल नहीं करेगी। इस फैसले के बाद जैकलीन के कानूनी संघर्ष और बढ़ते दिख रहे हैं और उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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