Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

हाईकोर्ट ने खारिज की जॉली एलएलबी 3 पर रोक की याचिका, ट्रेलर में नहीं मिला आपत्तिजनक कंटेंट

Jolly LLB 3 Release Petition Dismissed: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म जॉली एलएलबी 3 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

  • By सोनाली झा
Updated On: Sep 05, 2025 | 10:29 AM

हाईकोर्ट ने खारिज की जॉली एलएलबी 3 पर रोक की याचिका

Follow Us
Close
Follow Us:

Jolly LLB 3: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि फिल्म के ट्रेलर और गानों में वकीलों या न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचाने जैसी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। इस फैसले से ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश वादी जय वर्धन शुक्ला की याचिका पर सुनाया। पीठ ने कहा कि हमने फिल्म के तीन आधिकारिक ट्रेलर और टीजर देखे हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिस पर न्यायालय के दखल की आवश्यकता हो। अदालत ने फिल्म के गाने भाई वकील है के बोलों को भी देखा और कहा कि इनमें भी वकीलों की छवि को धूमिल करने जैसा कोई तत्व नहीं मिला।

याचिकाकर्ता की दलील

याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि ‘जॉली एलएलबी 3’ का ट्रेलर और गाने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित हो रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं की छवि खराब हो रही है और न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘जॉली एलएलबी’ की पिछली कड़ियों में भी वकीलों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया था, जिसके कारण विधि छात्रों में मोहभंग उत्पन्न हो रहा है।

सरकार का पक्ष

डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस बी पांडेय ने अदालत में कहा कि यह याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि याची ने किसी सक्षम प्राधिकारी, जैसे सेंसर बोर्ड, को कोई शिकायत नहीं दी और सीधे अदालत में पहुंच गए। अदालत ने भी इस दलील से सहमति जताई और कहा कि फिल्मों की विषयवस्तु की जांच की जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की है, न कि न्यायालय की।

ये भी पढ़ें- प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस की नोकझोंक ने जीता फैंस का दिल, वायरल हुआ कपल का प्यारा वीडियो

फिल्म की राह साफ

अदालत के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज पर कोई रोक नहीं लगेगी। अदालत ने यह भी कहा कि फिल्में काल्पनिक कथानक पर आधारित होती हैं और उन्हें उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इस आदेश के बाद फिल्म से जुड़े कलाकारों और निर्माताओं को राहत मिली है।

High court dismisses plea to ban jolly llb 3 no content found in trailer

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 05, 2025 | 10:29 AM

Topics:  

  • Akshay Kumar
  • Bollywood News
  • Entertainment News

सम्बंधित ख़बरें

1

सारा अली खान की मदद को सोशल मीडिया पर मिला बुरा रिस्पॉन्स, यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल, वीडियो वायरल

2

पेरेंट्स बनने के बाद पहली बार साथ दिखे विक्की-कैटरीना! वेडिंग एनिवर्सरी पर रोमांस में डूबा कपल

3

‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस पर फिदा हुईं अमीषा पटेल, बोलीं- सीधे-सादे और बिना घमंड…

4

कृति सेनन और धनुष की ‘तेरे इश्क में’ ने वसूल किया बजट, जानें 12 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.