Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

लड़कियों के लिए खतरा हैं आप, प्रोफेसर के नाम पर धब्बा, सुप्रीम कोर्ट ने आबदीन को नहीं दी जमानत

Supreme Court did not grant bail: सुप्रीम कोर्ट ने असम के प्रो. मोहम्मद जोयनल आबेदीन को भारत विरोधी और अश्लील पोस्ट के लिए फटकार लगाई। उसे लड़कियों के लिए खतरा बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

  • By रंजन कुमार
Updated On: Nov 13, 2025 | 11:00 AM

सुप्रीम कोर्ट। इमेज-सोशल मीडिया।

Follow Us
Close
Follow Us:

Supreme Court Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी और अश्लील पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार असम के एक प्रोफेसर को कहा कि आप युवतियों के लिए खतरा हैं। आपको शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बुधवार को यह कहते हुए शीर्ष कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

महिलाओं का पीछा और अश्लील टिप्पणी करने की है आदत

जस्टिस सूर्यकांत और जोयमाल्या बागची ने कोकराझार जिले के गोसाई गांव कॉलेज में प्रोफेसर रहे मो. जोयनल आबेदीन को अंतरिम जमानत देने से इन्कार करते हुए कहा कि उसे महिलाओं का पीछा करने और उनके बारे में सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणियां करने की आदत है। उसे जेल से रिहा नहीं किया जा सकता।

मई में किया था देश विरोधी पोस्ट

दरअसल, आबेदीन पर आरोप है कि उसने मई में सोशल मीडिया पर देशी विरोधी पोस्ट किया था। उसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे नौकरी से भी निकाला जा चुका है। सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रोफेसर से कहा कि तुम एक विकृत व्यक्ति हो।

अदालत ने पोस्ट भी देखा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि तुम कैसे प्रोफेसर हो? तुम प्रोफेसर के नाम पर कलंक हो। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जिस पोस्ट के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था, उसके लिए उसने माफी मांगी थी। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी पोस्ट देशहित के खिलाफ है, उसने डिलीट कर दिया था। पीठ ने उसकी पोस्ट को देखा और उसकी भाषा देखकर आश्चर्यचकित हुई और कहा कि उसका सोच गंदा है। वह समाज के लिए खतरा है। याचिकाकर्ता के वकील से पीठ ने कहा कि क्या हमें आपसे यह कहने को कहना चाहिए कि जो कुछ यहां लिखा गया है, उसे पढ़िए, ताकि हर कोई समझ सके कि पोस्ट क्या है?

यह भी पढ़ें: ‘संदेश देने के लिए सबसे अच्छी सुबह…’, दिल्ली धमाके के अगले दिन SC में बड़ी बात, भावी CJI सख्त

मामले में आरोप पत्र दाखिल

सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। मगर, गोसाई गांव अदालत में छह महीने से कोई न्यायिक अधिकारी नहीं होने की वजह से मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। असम सरकार के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी प्रोफेसर आदतन अपराधी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने की उसकी आदत है।

You are a danger to girls a stain on the professor name

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 13, 2025 | 11:00 AM

Topics:  

  • Bail Petition
  • CM Hemant Biswa Sarma
  • Supreme Court
  • Supreme Court Verdict

सम्बंधित ख़बरें

1

‘रेपिस्ट तो रेपिस्ट है…’, कुलदीप सेंगर की बेटी के दावे पर योगिता भयाना का करारा वार, SC का आभार

2

Year Ender 2025: अरावली से लेकर आवारा कुत्ते तक…जब सुप्रीम कोर्ट ने पलटे अपने ही फैसले

3

CBI छिपा रही Unnao Rape Case का सच? पीड़िता के वकील के दावे से मचा हड़कंप, एजेंसी पर लगाए गंभीर आरोप

4

CBI नहीं कर रही सहयोग, उन्नाव पीड़िता के वकील महमूद प्राचा का गंभीर आरोप; जांच एजेंसी पर उठाए सवाल

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.