शरजील इमाम, (सोर्स- सोशल मीडिया)
Sharjeel Imam Got Interim Bail: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को दिल्ली दंगा साजिश मामले में 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह राहत उन्हें अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने ये फैसला सुनाया। 20 मार्च 206 से 30 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी गई है।
बता दें कि इसी साल के जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी शरजील ने कोर्ट ने जमानत की मांगी थी। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं देने का फैसला सुनाया था।
शरजील इमाम 2020 दिल्ली दंगा के साजिश मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। शरजील जनवरी 2020 से जेल में बंद है। 2020 में यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस ने शरजील को गिरफ्तार किया था और उनपर हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है।
इस साल की शुरुआत में जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने शरजील और उमर खालिद को जमानत देने से मना कर दिया था। बेंच ने कहा था कि प्रॉसिक्यूशन ने पहली नजर में केस बनाने के लिए रिकॉर्ड पर काफी सबूत पेश किए हैं, जिससे पता चलता है कि वे साजिश में शामिल थे। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में पांच और आरोपियों, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी थी।
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गौरतलब है कि शरजील इमाम पर भारतीय दंड संहिता के तहत कई आरोप हैं, जिनमें आपराधिक साजिश, उकसाना, दंगा, गैरकानूनी सभा और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है। दंगों के दौरान कथित तौर पर हुई क्षति के संबंध में उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जमानत अस्थायी है और पारिवारिक परिस्थितियों तक ही सीमित है, जबकि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में मुकदमा जारी है।