अरविंद केजरीवाल (फोटो-सोशल मीडिया)
Delhi Assembly to Arvind Kejriwal: दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विशेषाधिकार समिति की बैठक का लाइव प्रसारण किए जाने की मांग पर आज पेश होने के समन जारी किए हैं। इसके साथ ही विधानसभा की ओर से भेजे गए आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि समिति की कार्यवाही गोपनीय होती है और नियमों के तहत इसका लाइव प्रसारण संभव नहीं है।
विधानसभा सचिवालय की ओर से 5 मार्च को जारी पत्र में लिखा गया है कि यह पत्र आपके दिनांक 3 मार्च 2026 के पत्र के संदर्भ में है, जो आपने 18 फरवरी 2026 को जारी समन के उत्तर में लिखा था, जिसमें आपने विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही के लाइव प्रसारण का अनुरोध किया था।
उप सचिव (विधान) सदानंद साह की ओर से लिखा गया है कि इस संबंध में अध्यक्ष ने मुझे सूचित किया है कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही गोपनीय होती है और प्रक्रिया नियमों के अनुसार इसकी लाइव प्रसारण की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, विशेषाधिकार समिति की बैठक का संसद या अन्य राज्यों में कभी भी प्रसारण नहीं हुआ है।
अध्यक्ष ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि इस सदन के पूर्व सदस्य के रूप में दस वर्षों से अधिक समय तक सेवा करने के बावजूद केजरीवाल को इस मामले की जानकारी नहीं है, जबकि विशेषाधिकार समिति की कई बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन उनमें से एक भी बैठक का प्रसारण/लाइव प्रसारण नहीं हुआ।
बता दें कि वर्ष 2022 के कथित फांसीघर मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। इसी सिलसिले में आज समिति के सामने उपस्थित हो सकते हैं।
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इसके पहले 3 मार्च को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा ने उन्हें फांसीघर पर प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा था कि मैंने विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि उनके समन के अनुसार 6 मार्च को उपस्थित रहूंगा।