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केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को नहीं मिली राहत, दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जयपुर में अनूप कुमार की बेंच ने कहा कि जमानत देने से गवाहों और सबूतों पर असर पड़ सकता है। विभव कुमार और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने राहत नहीं देने का फैसला किया।

  • Written By: शुभम पाठक
Updated On: Jul 12, 2024 | 05:05 PM

विभव कुमार को नहीं मिली राहत ( सोर्स:- सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है जहां राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जयपुर में अनूप कुमार की बेंच ने कहा कि जमानत देने से गवाहों और सबूतों पर असर पड़ सकता है।

मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने विभव कुमार और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने राहत नहीं देने का फैसला किया। विभव फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। जानकारी के लिए बता दें कि विभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

Delhi High Court dismisses the bail plea of Bibhav Kumar, close aide to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, in Swati Maliwal alleged assault case — ANI (@ANI) July 12, 2024

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विभव ने गिरफ्तारी याचिका को दी थी चुनौती

मारपीट मामले में जेल की हवा खा रहे विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में याचिका दायरह की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। इस याचिका में विभव ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी।

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जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर हुई घटना के सिलसिले में 18 मई को बिभव को हिरासत में लिया था। हालांकि इस घटना के बाद वह डरे हुए थे। यह भी बताया जा रहा था कि जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट की घटना हुई, उस वक्त सीएम घर पर ही थीं।

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विभव के वकील ने दी सफाई

वहीं बात अगर मालीवाल के आरोप की करें तो मालीवाल ने विभव कुमार पर आरोप लगाया था कि जब वह सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गए तो बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने दलील दी कि यह सिर्फ अहंकार का सवाल है। विभव कुमार के खिलाफ अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है। अगर मालीवाल के साथ वाकई मारपीट हुई होती तो उन्हें चोट जरूर लगती। इसके साथ ही उनके वकील ने आगे कहा कि अगर उन्हें वाकई इतनी गंभीर चोट लगी होती तो वह लंगड़ाते क्यों नहीं थे?

Kejriwals aide vibhav kumar did not get relief delhi hc rejected his bail plea

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Published On: Jul 12, 2024 | 05:05 PM

Topics:  

  • Delhi High Court
  • Swati Maliwal

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