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दिल्ली-एनसीआर में GRAP-IV के नियम में नहीं होगी कोई ढिलाई, SC ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को नहीं मिलता है तब तक दिल्ली में GRAP-IV के नियम मेें कोई ढिल नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह नियम मामले की दोबारा सुनवाई तक यह लागू रहेगा। फिलहाल इस मामले में अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी।

  • Written By: अमन उपाध्याय
Updated On: Dec 02, 2024 | 07:11 PM

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (फोटो- सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) को कम करने के लिए लागू GRAP-IV (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के नियम में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ इंकार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)के स्तर में गिरावट नहीं दिखाई देता है तब तक GRAP-IV में कोई ढील नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की दोबारा सुनवाई तक यह नियम लागू रहेगा। फिलहाल इस मामले में अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी।

कोर्ट ने कमिश्नर की रिपोर्ट पर चिंता जताई

पीठ ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पांच दिसंबर को दिन में साढ़े तीन बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होना होगा। इसके साथ ही उनको यह भी बताना होगा कि प्रतिबंधों के कारण काम से वंचित श्रमिकों को कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिए हैं कि वो सभी संबंधित अधिकारियों को प्रदूषण कम करने के लिए संबंधित उपायों के बारे में बताएं और साथ ही उन उपायों को लागू करने के लिए निगरानी करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट पर चिंता का जताते हुए कहा कि MCD(नगर निगम), दिल्ली पुलिस, DPCC (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) और अन्य अधिकारियों के बीच तालमेल की भारी कमी है। कोर्ट ने कहा कि CAQM की जिम्मेदारी है कि इन सबके बीच सही से तालमेल बैठे ताकि सारे उपाय सही तरीके से सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह भी कहा कि बार के सदस्य जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए।

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वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण मामले में यह साफ कर दिया है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ही GRAP-IV के नियम में कोई ढील सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर अभी 5 दिसंबर को सुनवाई होनी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से दिल्ली GRAP-IV की पाबंदियां लागू करने के बाद से दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर रोक लगी है इसके साथ ही स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश के अनुसार, दोबारा स्कूलों को खोल दिया गया है लेकिन निर्माण कार्यों पर अभी भी प्रतिबंध जारी है।

दिल्ली की हवा में हुआ है थोड़ा सुधार

काफी समय बाद दिल्ली की हवा में पहले की अपेक्षा थोड़ा सुधार हुआ है। आज सुबह दिल्ली का AQI 273 देखा गया था। हालांकि अभी भी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ और कुछ इलाकों में AQI 300 पार है।

 

 

Delhi there will be no relaxation in the rules of grap iv supreme court

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Published On: Dec 02, 2024 | 07:11 PM

Topics:  

  • Air Pollution
  • Delhi NCR Hindi News

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