Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • TVK Rally Stampede |
  • Shardiya Navratri |
  • Asia Cup 2025 |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

दिल्ली-एनसीआर में GRAP-IV के नियम में नहीं होगी कोई ढिलाई, SC ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को नहीं मिलता है तब तक दिल्ली में GRAP-IV के नियम मेें कोई ढिल नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह नियम मामले की दोबारा सुनवाई तक यह लागू रहेगा। फिलहाल इस मामले में अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी।

  • By अमन उपाध्याय
Updated On: Dec 02, 2024 | 07:11 PM

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) को कम करने के लिए लागू GRAP-IV (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के नियम में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ इंकार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)के स्तर में गिरावट नहीं दिखाई देता है तब तक GRAP-IV में कोई ढील नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की दोबारा सुनवाई तक यह नियम लागू रहेगा। फिलहाल इस मामले में अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी।

कोर्ट ने कमिश्नर की रिपोर्ट पर चिंता जताई

पीठ ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पांच दिसंबर को दिन में साढ़े तीन बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होना होगा। इसके साथ ही उनको यह भी बताना होगा कि प्रतिबंधों के कारण काम से वंचित श्रमिकों को कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिए हैं कि वो सभी संबंधित अधिकारियों को प्रदूषण कम करने के लिए संबंधित उपायों के बारे में बताएं और साथ ही उन उपायों को लागू करने के लिए निगरानी करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट पर चिंता का जताते हुए कहा कि MCD(नगर निगम), दिल्ली पुलिस, DPCC (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) और अन्य अधिकारियों के बीच तालमेल की भारी कमी है। कोर्ट ने कहा कि CAQM की जिम्मेदारी है कि इन सबके बीच सही से तालमेल बैठे ताकि सारे उपाय सही तरीके से सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह भी कहा कि बार के सदस्य जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए।

 

दिल्ली की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण मामले में यह साफ कर दिया है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ही GRAP-IV के नियम में कोई ढील सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर अभी 5 दिसंबर को सुनवाई होनी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से दिल्ली GRAP-IV की पाबंदियां लागू करने के बाद से दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर रोक लगी है इसके साथ ही स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश के अनुसार, दोबारा स्कूलों को खोल दिया गया है लेकिन निर्माण कार्यों पर अभी भी प्रतिबंध जारी है।

दिल्ली की हवा में हुआ है थोड़ा सुधार

काफी समय बाद दिल्ली की हवा में पहले की अपेक्षा थोड़ा सुधार हुआ है। आज सुबह दिल्ली का AQI 273 देखा गया था। हालांकि अभी भी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ और कुछ इलाकों में AQI 300 पार है।

 

 

Delhi there will be no relaxation in the rules of grap iv supreme court

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Dec 02, 2024 | 07:11 PM

Topics:  

  • Air Pollution
  • Delhi NCR Hindi News

सम्बंधित ख़बरें

1

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: बिना PUC के नहीं मिलेगा ईंधन, कैसे बनाएं सभी जरूरी कागज?

2

ग्रीन सिटी की हवा दूषित, वायु प्रदूषण कंट्रोल में टॉप 10 में शुमार नागपुर, जानें रैंकिंग

3

दिल्ली में रौद्र रूप में यमुना, एनसीआर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, गुरुग्राम पानी-पानी

4

Gondia News: अनफिट वाहनों से प्रदूषण में वृद्धि, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की मांग

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.