Delhi Riots Case: IB अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में सुनवाई टली, अब इस तारीख को आएगा फैसला

Karkardooma court Tahir Hussain Verdict: दिल्ली दंगे में IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला टल गया है। कड़कड़डूमा कोर्ट अब 11 जून को ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों पर फैसला सुनाएगी।
Delhi Riots Case: Hearing in IB Officer Ankit Sharma Murder Case Adjourned; Verdict Now Expected on This Date
दिल्ली दंगा 2020 (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
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Delhi Riots Ankit Sharma murder Case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2020 दंगे में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में गुरुवार को फैसला आना था, लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट ने इसे टाल दिया। कोर्ट इस हाई-प्रोफाइल केस का फैसला अब 11 जून को सुनाएगा। मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी का नाम शामिल है।

दिल्ली दंगे के दौरान हुई हत्या

मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। 26 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा का  शव खजूरी खास इलाके के एक नाले से बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि ताहिर हुसैन और अन्य आरोपी एक गैरकानूनी भीड़ और साजिश का हिस्सा थे, जिसने दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या की।

नाले में मिला था शव

मृतक IB अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत के बाद 26 फरवरी 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत पत्र के अनुसार, 25 फरवरी को अंकित शर्मा घर का सामान खरीदने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बाद में स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि चांद बाग इलाके से एक युवक को नाले में फेंका गया है। इसके बाद नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद हुआ।

ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी शामिल

मामले में सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने मार्च 2023 में ताहिर हुसैन समेत सभी 11 आरोपियों के खिलाफ दंगा, घातक हथियार के साथ दंगा, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। ताहिर हुसैन पर भारतीय दंड संहिता की अतिरिक्त धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

हिंदुओं के खिलाफ उकसाने का आरोप

ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि ताहिर हुसैन ने कथित तौर पर भीड़ को हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए उकसाया था। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। अब पूरे मामले पर 11 जून को सभी की नजरें टिकी हैं। इस दिन कोर्ट इस बहुचर्चित हत्याकांड में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।

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