ट्विशा शर्मा केस: सास गिरिबाला और पति समर्थ जेल के मेडिकल वार्ड में भर्ती, परिजनों को नहीं मिलेगी PM रिपोर्ट

Giribala And Samarth Jail Update: ट्विशा शर्मा केस में जेल भेजे गए रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह का जेल में पहला दिन सामान्य कैदियों की तरह बीता। दोनों मेडिकल वार्ड में भर्ती हैं।
Twisha Sharma Death Case Update
गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
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Twisha Sharma Death Case Update: भोपाल के ट्विशा शर्मा डेथ केस में गिरफ्तार रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह का जेल में पहला दिन सामान्य कैदियों की तरह बीता। सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेजा गया है।

जेल प्रशासन के अनुसार मंगलवार शाम जेल पहुंचने के बाद दोनों को अलग-अलग बैरकों में रखा गया। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को महिला वार्ड के मेडिकल कक्ष में निगरानी के तहत रखा गया है, जबकि पैर में चोट के चलते समर्थ सिंह को खंड-बी स्थित मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है।

सामान्य कैदियों की तरह बीता पहला दिन

रिपोर्ट के मुताबिक जेल में पहले दिन दोनों को सामान्य कैदियों की तरह भोजन दिया गया। रात के खाने में कढ़ी, पकौड़े और रोटियां शामिल थीं। बुधवार सुबह नाश्ते में नमकीन, दलिया और चाय दी गई, जिसे दोनों ने सामान्य रूप से ग्रहण किया। जेल सूत्रों के अनुसार गिरिबाला सिंह ने खुद को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं बताया है। मेडिकल जांच में उन्हें पूरी तरह फिट पाया गया है और फिलहाल कोई दवा नहीं चल रही है। वहीं समर्थ सिंह का मेडिकल चेकअप बुधवार को किया गया।

गिरिबाला कैदी नंबर 71 और समर्थ कैदी नंबर 1782

जानकारी के अनुसार जेल में गिरिबाला सिंह को कैदी नंबर 71 और समर्थ सिंह को कैदी नंबर 1782 आवंटित किया गया है। गिरिबाला को महिला वार्ड में चार अन्य महिला कैदियों के साथ रखा गया है, जबकि समर्थ सिंह को बैरक नंबर-4 के बी खंड में 15 अन्य कैदियों के साथ रखा गया है। जेल प्रशासन ने बताया कि दोनों को दैनिक जेल रूटीन के अनुसार सुविधाएं दी जा रही हैं। सुबह 6 बजे चाय, 7 बजे नाश्ता, दोपहर 11 से 12 बजे भोजन, 3 बजे चाय और शाम 6 बजे रात का खाना उपलब्ध कराया जाता है।

ट्विशा के परिजनों को अभी नहीं मिलेगी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट

उधर कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के परिजनों की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग खारिज कर दी है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

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