एमसीडी का सख्त रुख, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए स्कूलों में अभियान, जन्म प्रमाण पत्र पर रोक
Delhi: एमसीडी ने स्कूलों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान के लिए अभियान चलाने और ऐसे प्रवासियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
- Written By: अमन उपाध्याय
एमसीडी फोटो ( सोर्सः सोशल मीडिया )
नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने राजधानी में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एमसीडी ने स्कूलों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान के लिए अभियान चलाने और ऐसे प्रवासियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी क्षेत्रों को उचित कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया गया है।
12 दिसंबर को जीएनसीटीडी के प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक वीसी बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) और डीसी (मुख्यालय) ने आयुक्त, एमसीडी का प्रतिनिधित्व किया।
अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान और सत्यापन अभियान चलाया जाए
तदनुसार, जैसा कि वीसी बैठक के दौरान चर्चा की गई थी, एमसीडी के संबंधित विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय अधिकारियों से कुछ निवारक उपाय करने का अनुरोध किया गया था। इस मामले में बीपी भारद्वाज उपायुक्त (मुख्यालय) एमसीडी ने कहा, शिक्षा विभाग नगर निगम के स्कूलों में प्रवेश देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए उचित निवारक उपाय करे। यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने के लिए उचित पहचान और सत्यापन अभियान भी चलाया जाए।
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बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए
एमसीडी ने कहा, “सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि जन्म पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय सभी एहतियाती निवारक उपाय किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। इसके अलावा, वे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरणकर्ताओं की पहचान करने के लिए पहचान/सत्यापन अभियान भी चलाएंगे।”
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31 दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी
एमसीडी ने निर्देश दिया कि कार्रवाई रिपोर्ट हर शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे तक संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित करने के लिए उप आयुक्त (मुख्यालय) को प्रस्तुत की जाए। सभी स्कूलों के प्रमुखों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
( एजेंसी इनपुट के साथ )
