Jantar Mantar Protest: दिल्ली में धारा 163 लागू, मेट्रो के 11 स्टेशन बंद, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

Delhi Jantar-Mantar Protest: 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू है। 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद है।
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दिल्ली पुलिससौजन्य-IANS
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2 October Delhi Protest Section 163: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को जंतर-मंतर पर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी (AAP), वामपंथी दलों और यूथ कांग्रेस समेत कई संगठनों ने इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी है। इसके चलते दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और एहतियात के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है।

दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

एक्टिविस्ट, राजनीतिक नेताओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की ओर से विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए जंतर-मंतर पर पुलिस, RAF के जवान और दंगा-रोधी वाहन तैनात किए गए हैं। वे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) का विरोध कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

चप्पे-चप्पे पर दिल्ली पुलिस तैनात

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली के VVIP इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के हजरों जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू की है।

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि यह निषेधाज्ञा (रोक लगाने वाला आदेश) सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए लागू की गई है।

दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक

पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, BNSS की धारा 163 के तहत नई दिल्ली जिले में बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी तरह की भीड़, 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने या धरना देने पर सख्त पाबंदी है। नारे लगाने या सार्वजनिक भाषण देने पर भी रोक है।

दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन के अनुसार, हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, ईंट, पत्थर या ऐसी ही अन्य आपत्तिजनक चीजें साथ रखने पर भी प्रतिबंध है। पुलिस ने नागरिकों, आने-जाने वालों और सभी संबंधित लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और किसी भी अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल होने से बचें।

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नई दिल्ली के ये 11 मेट्रो स्टेशन बंद

  • जनपथ

  • पटेल चौक

  • सेंट्रल सेक्रेटेरिएट

  • राजीव चौक

  • सेवा तीर्थ

  • मंडी हाउस

  • लोक कल्याण मार्ग

  • INA

  • चावड़ी बाजार

  • रामकृष्ण आश्रम मार्ग

  • नई दिल्ली

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इन स्टेशन पर सुविधा उपलब्ध

हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार, राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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