राजा गौस गिरफ्तार। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
नागपुर: नागपुर के हिस्ट्रीशीटर द्वारा पुणे के एक गैंगस्टर के साथ सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर ‘रील’ साझा किए जाने के बाद जिले की पुलिस ने उसे आपराधिक धमकी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नागपुर की साइबर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गजानन मारणे कुछ दिन पहले नागपुर में स्थानीय अपराधी राजा गौस से मिला था। ज्ञात हो कि मारणे के खिलाफ पुणे में कई मामले दर्ज हैं।
नागपुर के कुख्यात अपराधी राजा गौस ने पुणे के अपराधी गजा मारणे के साथ इंस्टाग्राम पर एक विवादित रील शेयर की, जिससे हड़कंप मच गया। इस रील में “मैं हूँ नागपूर का किंग” जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को खुली चुनौती दी गई थी। इसके बाद साइबर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
रील में दिखाए गए 3 लोगों में प्रमुख आरोपी राजा गौस है, जो नागपूर का कुख्यात अपराधी है। राजा गौस ने गजा मारणे के साथ वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वे पुलिस को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से वह अपने आप को नागपूर का ‘किंग’ बता रहा था और पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। इसके अलावा, दो और अन्य अपराधी भी इस वीडियो में शामिल थे, जिन्होंने अपनी रील्स भी अपलोड की थीं।
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पुलिस के अनुसार, गजा मारणे नागपुर से पुणे जा रहा था और रास्ते में उसने राजा गौस के साथ मिलकर नागपुर में कुछ समय बिताया था। पुलिस को यह जानकारी भी मिली कि गजा मारणे ने राजा गौस के साथ मिलकर भोजन किया था, जिसके बाद राजा गौस ने इंस्टाग्राम पर यह रील पोस्ट की। इस पोस्ट को लेकर साइबर पुलिस ने जांच शुरू की और दहशत फैलाने का आरोप लगाते हुए तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। राजा गौस को पुलिस ने रात के समय गिरफ्तार किया और उसका मोबाइल जब्त किया गया। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या गजा मारणे को भी इस मामले में पुलिस तलब करेगी।
साइबर पुलिस विभाग ने इंस्टाग्राम से उन रील्स को डिलीट किए जाने की सूचना प्राप्त की और अब मामले की पूरी जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए और वीडियो डिलीट करने की प्रक्रिया के बावजूद, आगे की जांच के लिए इंस्टाग्राम से डिलीट किए गए वीडियो की जानकारी मांगी गई है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल अपराधियों के लिए नई चुनौतियाँ पैदा कर रहा है और पुलिस अब इस पर कड़ी नजर रख रही है।
गौस ने इंस्टाग्राम पर अपनी मुलाकात की एक ‘रील’ साझा की जिसमें लिखा था ‘‘नागपुर का राजा” और ‘‘पुणे का राजा गजानन”। यह वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था। साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 के तहत किसी को दंगा करने के लिए उकसाना और 351 आपराधिक धमकी के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गौस और मारणे दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
बता दें कि गौस को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच जारी है। बता दें कि मारणे के गिरोह के सदस्यों ने पुणे में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल के कार्यालय में काम करने वाले एक व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने मारणे को गिरफ्तार किया गया था।