कर्नाटक के उडुपी से 20 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा के अपहरण का मामला आया है (सांकेतिक फोटो)
बेंगलूरु: कर्नाटक के उडुपी में 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा का अपहरण करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। उडुपी टाउन पुलिस थाने में 20 मार्च को दर्ज शिकायत में छात्रा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी उसी दिन शाम लगभग छह बजे उडुपी के कुक्कीकट्टे जंक्शन पर कॉलेज की बस से उतरी थी। वह मूडबिद्री के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी।
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वह अपनी एक रिश्तेदार के घर जा रही थी तो अकरम मोहम्मद नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर उसे ले गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी एवं बस चालक ने पिता को इसकी जानकारी दी। छात्रा के पिता ने बताया कि उन्होंने पहले भी मोहम्मद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जब उनकी बेटी नाबालिग थी तब आरोपी ने उसका उत्पीड़न किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने बदला लेने के लिए उनकी बेटी का अपहरण किया।
पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 140 (3) के तहत मामला दर्ज किया है। बेटी के पिता ने उडुपी में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद पिछले पांच सालों से इंस्टाग्राम के जरिए उनकी बेटी से जुड़ा हुआ था। बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी निजी तस्वीरें जारी करने की धमकी देकर छात्रा को परेशान भी किया था।
पीडिता के पिता ने पुलिस के प्रति असंतोष जताते हुए कहा कि पुलिस ने एक सप्ताह पहले दर्ज कराई गई उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। उन्होंने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अनुरोध किया कि अदालत उडुपी टाउन पुलिस को निर्देश देकर उनकी बेटी को अदालत के समक्ष पेश करें।
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उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका की सुनवाई की तथा चार अप्रैल तक के लिए इसे स्थगित कर दिया। इस बीच, मोहम्मद ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी के पंजीकरण के लिए आवेदन दिया। उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 482 के तहत उडुपी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है।
ऐजेंसी इनपुट के साथ