Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • India vs West Indies |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Sonam Wangchuck |
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Bilaspur हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विवाहेत्तर संबंधों वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा तलाक के बाद गुजारा भत्ता

बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।

  • By सौरभ शर्मा
Updated On: May 18, 2025 | 07:45 PM

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि कोई महिला विवाह के दौरान किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो उसे तलाक के बाद अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं रहेगा। कोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने चार हजार रुपये देने के निर्देश दिए गए थे। यह फैसला पारिवारिक मामलों में नैतिकता और कानून के संतुलन को नए तरीके से परिभाषित करता है।

इस मामले में महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भत्ते की राशि बढ़ाकर बीस हजार रुपये करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि विवाह के पवित्र रिश्ते को तोड़ने वाली महिला किसी भी तरह के भरण-पोषण की हकदार नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला सबूतों के आधार पर सुनाया जिसमें महिला के देवर के साथ संबंध की पुष्टि हुई थी।

पति ने पेश किए थे विवाहेतर संबंधों के सबूत
रायपुर निवासी युवक ने दावा किया था कि उसकी पत्नी का उसके छोटे भाई के साथ अवैध संबंध था, जिससे उनका दांपत्य जीवन टूट गया। 2021 में महिला ससुराल छोड़कर चली गई थी और तलाक के बाद भरण-पोषण की मांग की थी। कोर्ट में सबूतों के आधार पर यह साबित हुआ कि महिला ने विवाह के दौरान ही व्यभिचार किया।

पाकिस्तान की जिन चौकियों से गोली चली सेना ने उन्हें चकनाचूर किया, आर्मी ने कैसे मिट्टी में मिलाया: देखें नया VIDEO

हाईकोर्ट ने भत्ते का आदेश रद्द किया
रायपुर फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में महिला को हर महीने चार हजार रुपये भत्ता देने को कहा गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गलत मानते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विवाहेतर संबंध रखने वाली महिला का भत्ते पर कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं रह जाता। ये फैसला देशभर में उन मामलों के लिए मिसाल बन सकता है, जहां विवाह के बाद किसी एक पक्ष की अनैतिकता के बावजूद उसे आर्थिक लाभ मिल रहा हो। कोर्ट ने कानून के दायरे में रहते हुए स्पष्ट किया कि विवाह की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को न्यायिक सहानुभूति नहीं दी जा सकती।

Chhattisgarh bilaspur high court no alimony for adulterous women lives in adultery after marriage husband after divorce

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 18, 2025 | 07:05 PM

Topics:  

  • Chhattisgarh
  • Chhattisgarh News
  • High Court
  • Raipur

सम्बंधित ख़बरें

1

‘अब बात करने को कुछ नहीं, हथियार डालने ही होंगे’, अमित शाह ने किसे दे डाली अंतिम चेतावनी?

2

Taxpayers को राहत, विभाग को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने कई नोटिस किए रद्द, एक साथ 84 याचिकाओं का निपटारा

3

APMC कानून संशोधन पर सरकार का ढुलमुल रवैया, जमकर फटकार, हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

4

विदेशी महिलाओं से देह व्यापार मामले में हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत, आरोपी घनशानी की याचिका खारिज

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.