प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: Meta AI)
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9-10 और 11-12 के लिए 35,726 शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस को WBSSC की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है, नोटिस के अनुसार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9-10 के लिए क्रमशः 23,312 और कक्षा 11-12 के लिए 12,514 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाएगी, जिसे तीन साल तक सुरक्षित रखा जाएगा।
नोटिस के अनुसार, राज्य सरकार ने इस भर्ती के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की है। हालांकि, एससी/एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष, पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांगजनों को 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जून को शाम 5 बजे से 17 जून को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।
2025 में कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए WBSSC SLST सहायक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. या 4 वर्षीय बीए एड/बीएससी एड डिग्री होनी चाहिए।
2025 में कक्षा (11-12) के लिए WBSSC SLST सहायक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और बी.एड. या 4 वर्षीय बीए एड/बीएससी एड डिग्री होनी चाहिए।
आवेदन करने वाले सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, एससी/एसटी/पीएच श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपये का भुगतान करना होगा।
NEET PG 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया था आपको बता दें कि 3 अप्रैल को देश के सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 22 अप्रैल के फैसले को बरकरार रखा था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने राज्य आयोग द्वारा की गई सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए पूरी प्रक्रिया को भ्रष्ट और दागदार करार दिया था।