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UP Police SI Vacancy को लेकर मचा बवाल, ऐज लिमिट में 3 साल की छूट को लेकर विवाद

Uttar Pradesh में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर विधानसभा में सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, UP SI पोस्ट के लिए सरकार के द्वारा 3 साल की ऐज लिमिट को लेकर बवाल मच रहा है।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Aug 19, 2025 | 08:49 AM

यूपी सब इंस्पेक्टर (सौ. सोशल मीडिया )

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UP SI Recruitment : उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की 4543 पोस्ट पर भर्ती में ऐज लिमिट में 3 साल की छूट दिए जाने पर भेदभाव के आरोप लगने लगे हैं।

कैंडिडेट्स ने ये दावा किया है कि सरकार ने साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि साल 2017 से साल 2019 तक हर साल 30,000 कॉस्टेंबल और साल 2018 से साल 2020 तक हर साल 3200 एसआई के पोस्ट पर भर्ती की जाने वाली है। हालांकि साल 2018 से प्रस्तावित भर्ती अभी तक नहीं आयी है और बीच में ही कोरोना ने दस्तक दे दी थी।

साल 2021 में सरकार ने 9534 पोस्ट पर भर्ती निकाली थी, लेकिन तत्कालीन समय पर ऐज लिमिट में छूट नहीं दी गई थी। इस मामले पर कैंडिडेट्स ने सरकार से ऐज लिमिट में छूट दी जाने की मांग की थी। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर सवाल उठे गए लेकिन कोई राहत नहीं मिलने पर कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अंतरिम आदेश पर ओवरएज हो चुके कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया, लेकिन इन्हें लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया था।

सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि 4 साल बाद 12 अगस्त को जारी हुई एसआई के 4543 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स को ऐज लिमिट में 3 साल की छूट दे दी गई है। छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव ने बयान दिया है कि जब कोरोना के समय में सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो उस समय छूट नहीं दी गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट हलफनामा देने के बाद भी सरकार हर साल भर्ती निकालने में असफल रही। अब अगर नई भर्ती के कैंडिडेट्स को छूट दी जा रही है, तो साल 2021 की भर्ती में इसके लिए लड़ाई लड़ने वाले और याचिका करने वाले कैंडिडेट्स को कम से कम छूट दी जानी चाहिए।

अब ये तर्क दिया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स साल 2022,साल 2023,साल 2024 में ओवरऐज हुए है, वे साल 2021 की रिक्रूटमेंट में शामिल हुए थे। उन्हें साल 2025 में दोबारा मौका दिया जा रहा है, जबकि जो कैंडिडेट्स की भर्ती में ओवरऐज होने से शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें अबकी बार मौका नहीं मिला है, जबकि असल हकदार यही कैंडिडेट्स हैं। बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स इस राहत से संतुष्ट नहीं है। ऐज लिमिट में 3 साल की छूट को बढ़ाकर 6 साल करने की डिमांड की जा रही है।

साल 2025 की भर्ती में क्या है ऐज लिमिट

इस वेकेंसी के लिए फिक्स ऐज लिमिट में सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1 बार 3 साल की छूट दी जाने वाली है। ये छूट सिर्फ इस बार ही मान्य होने वाली है। जिसके चलते पुलिस भर्ती के लिए ओवरऐज हो चुके तकरीबन 5 लाख युवाओं को राहत मिलने वाली है। ये छूट सिलेक्शन ईयर 2020-21 से 2024-25 तक 4543 खाली पोस्ट पर सीधी वेकेंसी के लिए दी जाएगी। ऐज लिमिट में छूट का फैसला कोरोना काल होने और कई सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती न निकलने के सिलसिले में लिया गया है।

ये भी पढ़ें :-  बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, BSSC में 5208 पदों पर भर्ती शुरू, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

किस वर्ग के लिए कितनी ऐज लिमिट

जनरल व ईडब्ल्यूएस के लिए 21 साल से 31 साल
एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 21 साल से 36 साल
जनरल व ईडब्ल्यूएस के लिए कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1994 से 01 जुलाई 2004 के बीच हुआ होना चाहिए।
एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1989 से 01 जुलाई 2004 के बीच हुआ होना चाहिए।

Controversy over 3 years relaxation in age limit of up police si recruitment

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Published On: Aug 19, 2025 | 08:49 AM

Topics:  

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