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UPSC New Rule: IAS, IPS, IFS को परीक्षा देने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जानें यूपीएससी का नया नियम

UPSC Exam Notification: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी करते हुए पात्रता और अटेंप्ट से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: Feb 05, 2026 | 10:55 AM

UPSC (सौजन्य सोशल मीडिया)

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UPSC Exam New Rules: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें पात्रता और अटेंप्ट से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इस बार आयोग ने पहले से चयनित या सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए ज्यादा स्पष्ट और कड़े दिशानिर्देश तय किए हैं। खास तौर पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाओं में पहले से नियुक्त उम्मीदवारों के दोबारा परीक्षा देने, सेवा बदलने और अटेंप्ट के इस्तेमाल को लेकर नई शर्तें लागू की गई हैं। आयोग ने यह भी साफ किया है कि कौन से उम्मीदवार आगे के परीक्षा चरणों में शामिल हो सकेंगे और किन्हें बाहर रखा जाएगा।

इस परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत कई ग्रुप A और B सेवाओं में कुल 933 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 24 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

पहले से नियुक्त IAS और IFS उम्मीदवारों पर रोक

नए नियमों के अनुसार, जो उम्मीदवार पिछली किसी परीक्षा के आधार पर आईएएस या आईएफएस में नियुक्त हो चुके हैं और वर्तमान में सेवा में हैं, वे CSE 2026 में शामिल नहीं हो सकेंगे। यदि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति प्रीलिम्स के बाद लेकिन मेन परीक्षा से पहले हो जाती है, तो वह मेन परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। वहीं, मेन परीक्षा के बाद और फाइनल रिजल्ट से पहले नियुक्त होने की स्थिति में भी नए परीक्षा परिणाम के आधार पर सेवा आवंटन नहीं मिलेगा।

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IPS के लिए अलग प्रावधान

आईपीएस को लेकर इस बार नियमों को और स्पष्ट किया गया है। जो अभ्यर्थी पहले से आईपीएस में चयनित या नियुक्त हैं, उन्हें CSE 2026 के परिणाम के आधार पर दोबारा आईपीएस कैडर नहीं दिया जाएगा। यानी वे फिर से आईपीएस सेवा चुनने के पात्र नहीं होंगे।

CSE 2027 में दोबारा परीक्षा देने की शर्तें

जो उम्मीदवार CSE 2026 के जरिए आईपीएस या किसी अन्य ग्रुप A सेवा में चयनित होते हैं और 2027 में दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें संबंधित विभाग से एक बार की प्रशिक्षण छूट लेनी होगी। वे फाउंडेशन कोर्स स्थगित कर सकते हैं, लेकिन बिना अनुमति प्रशिक्षण छोड़ने पर उनका सेवा आवंटन रद्द किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें- UP Police Constable Exam Date 2026: इंतजार खत्म! जून में तीन दिन चलेगी परीक्षा, यहां देखें पूरा शेड्यूल

एक बार का विशेष अवसर

CSE 2025 या उससे पहले चयनित उम्मीदवारों को एक विशेष मौका दिया गया है। वे बिना इस्तीफा दिए CSE 2026 या CSE 2027 में से किसी एक परीक्षा में बैठ सकते हैं। हालांकि, 2028 या उसके बाद परीक्षा में शामिल होने के लिए सेवा से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। इन नए नियमों के जरिए बार-बार प्रयास करने और सेवा परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और सख्त बनाने की कोशिश की गई है।

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Frequently Asked Questions

  • Que: क्या पहले से IAS या IFS में नियुक्त उम्मीदवार CSE 2026 में बैठ सकते हैं?

    Ans: नहीं, पहले से IAS या IFS में नियुक्त उम्मीदवार CSE 2026 के लिए अयोग्य हैं।

  • Que: IPS में पहले से नियुक्त उम्मीदवार CSE 2026 के परिणाम के आधार पर दोबारा IPS कैडर ले सकते हैं?

    Ans: नहीं, वे IPS कैडर दोबारा नहीं ले सकते।

  • Que: CSE 2027 में दोबारा परीक्षा देने के लिए क्या आवश्यक है?

    Ans: संबंधित विभाग से एक बार की प्रशिक्षण छूट लेना अनिवार्य है।

  • Que: CSE 2025 या उससे पहले चयनित उम्मीदवार CSE 2026 या 2027 में कैसे शामिल हो सकते हैं?

    Ans: वे बिना इस्तीफा दिए एक बार CSE 2026 या 2027 में बैठ सकते हैं।

After passing upsc candidates will no longer able to appear for exam repeatedly new rules

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Published On: Feb 05, 2026 | 10:55 AM

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