

1 December Rules Changes: हर महीने की पहली तारीख नए बदलावों को लेकर आती है। 1 दिसंबर से भी कई नियमों में बदलाव हो रहे। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर उनकी जेब पर पड़ेगा। एलीपीजी गैस की कीमतों के साथ कई तरह के आर्थिक, बैंकिंग, ट्रांजैक्सेशन और सर्विस से जुड़े नियम बदलेंगे।
दरअसल, तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं। बीते महीने एलपीजी गैस की कीमतों में 6.50 रुपये की कटौती की गई थी। इस महीने में भी एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई थी। इस कारण 30 नवंबर तक सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते थे। अब डेडलाइन को नहीं बढ़ाई जाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
पेंशन को जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने का 30 नवंबर आखिरी मौका था। अगर, आज इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाती है तो आपकी पेंशन रुक सकती है।
अक्तूबर में आपकी टीडीएस की कटौती हुई है तो आपके पास सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करने का आखिरी मौका बीत चुका है। 1 दिसंबर के बाद आप इस काम को नहीं कर सकेंगे। वे टैक्सपेयर्स जिनको सेक्शन 92E अंतर्गत रिपोर्ट को जमा करना था, उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी डेडलाइन 30 नवंबर थी।
बता दें, कई बार ये बदलाव सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हैं। वहीं, कई बार कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां जोड़ते हैं। इस कारण जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको होने वाले बदलावों के बारे में पता होना जरूरी है, ताकि भविष्य में किन्हीं दिक्कतों का सामना न करना पड़े।