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F&O को लेकर SEBI ने जारी किया नया सर्कुलर, इंडेक्स डेरिवेटिव्स का बढ़ाया अनुबंध, 20 नवंबर से लागू

हाल ही में चूंकि खुदरा निवेशकों को इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स (एफएंडओ) व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, इसलिए सेबी ने मंगलवार को डेरिवेटिव ढांचे को मजबूत करने के लिए छह उपाय किए हैं, जिसमें न्यूनतम अनुबंध आकार को बढ़ाना भी शामिल है।

  • Written By: प्रिया जैस
Updated On: Oct 02, 2024 | 12:51 PM

सेबी (सौजन्य-पिनटरेस्ट)

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नई दिल्ली: हाल ही में चूंकि खुदरा निवेशकों को इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स (एफएंडओ) व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, इसलिए सेबी ने मंगलवार को डेरिवेटिव ढांचे को मजबूत करने के लिए छह उपाय किए हैं, जिसमें न्यूनतम अनुबंध आकार को बढ़ाना भी शामिल है। मौजूदा नियम के अनुसार ऐसे अनुबंधों का मूल्य 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच होना चाहिए। यह सीमा पिछली बार 2015 में तय की गई थी।

तब से, व्यापक बाजार मूल्य और कीमतें लगभग तीन गुना बढ़ गई हैं। सेबी ने कहा, “इसे देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि डेरिवेटिव अनुबंध का मूल्य बाजार में आने के समय 15 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए।” अन्य बातों के अलावा, सेबी ने डेरिवेटिव अनुबंध की समाप्ति को घटाकर प्रति सप्ताह प्रति एक्सचेंज एक कर दिया है।

इंट्राडे पर रखेगी नज़र

सेबी ने इस तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा, “ऐसे समय में जब ऑप्शन प्रीमियम कम होता है, इंडेक्स ऑप्शन में एक्सपायरी डे ट्रेडिंग काफी हद तक सट्टे की तरह है। विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स पर शॉर्ट टेन्योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं, जो सप्ताह के हर दिन एक्सपायर होते हैं।”

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इसके अलावा, सेबी ने एक्सचेंजों से इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए इंट्राडे पोजीशन लिमिट की निगरानी करने को कहा है, इसके अलावा ट्रेडिंग मेंबर (टीएम)/क्लियरिंग मेंबर (सीएम) द्वारा ऑप्शन खरीदारों से फरवरी 2025 से ऑप्शन प्रीमियम का अग्रिम संग्रह अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।

शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2% की मार्जिन

सेबी ने ऑप्शन एक्सपायरी के दिन शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 प्रतिशत की अतिरिक्त मार्जिन की जरूरत को भी अनिवार्य किया है। स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को उपायों के कार्यान्वयन के लिए सिस्टम स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

डेरिवेटिव मार्केट बेहतर मूल्य खोज में सहायता करता है, बाजार में लिक्विडिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है और निवेशकों को अपने जोखिमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है, लेकिन इसके साथ अंतर्निहित (इनहरेन्ट) जोखिम जुड़ा हुआ है।

इक्विटि डेरिवेटिव को बढ़ाने के लिए समूह का गठन

इक्विटी डेरिवेटिव बाजार के व्यवस्थित विकास और सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करते हुए निवेशक संरक्षण के लिए मौजूदा विनियामक उपायों की समीक्षा करने के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों को उनके उपर्युक्त मुख्य कार्यों को पूरा करने में सहायता करने वाले उपायों की पहचान करने के लिए डेरिवेटिव पर गठन किया है। सेबी ने ये निवेशक संरक्षण और बाजार स्थिरता के लिए उपाय सुझाने के लिए डेरिवेटिव पर एक विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) का गठन किया।

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ईडब्ल्यूजी द्वारा अनुशंसित उपायों और सेबी की द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति (एसएमएसी) में बाद के विचार-विमर्श के आधार पर, सेबी द्वारा 30 जुलाई, 2024 को इस मामले में एक परामर्श पत्र जारी किया गया। सेबी द्वारा प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई और इन उपायों को सामने लाने से पहले स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ मामले पर आगे चर्चा की गई।

20 नवंबर से होगा लागू

घोषणा में किए गए ये उपाय 20 नवंबर से शुरू होने वाले चरणों में प्रभावी होंगे। हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि इक्विटी वायदा और विकल्प (एफ एंड ओ) खंड में लगभग 93 प्रतिशत, या 10 में से 9 व्यक्तिगत व्यापारी, महत्वपूर्ण नुकसान उठा रहे हैं। लगातार वर्षों के घाटे के बावजूद, घाटे में चल रहे 75 प्रतिशत से अधिक व्यापारियों ने एफ एंड ओ में व्यापार करना जारी रखा।

व्यापारियों को हो रहा घाटा

अध्ययन के अनुसार, 2021-22 और 2023-24 के बीच तीन साल की अवधि में व्यक्तिगत व्यापारियों का कुल घाटा 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। एफ एंड ओ, जिसका अर्थ है वायदा और विकल्प, वित्तीय डेरिवेटिव को संदर्भित करता है जो व्यापारियों को एसेट के स्वामित्व के बिना एसेट मूल्य आंदोलनों पर सट्टा लगाने की अनुमति देता है। अंतर्निहित एसेट स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज और मुद्राओं से लेकर सूचकांक, विनिमय दरों या यहां तक ​​​​कि ब्याज दरों तक हो सकती है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Sebi announces new rules limiting weekly option contracts to one per exchange starting november 20

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Published On: Oct 02, 2024 | 12:51 PM

Topics:  

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