रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (फाइल फोटो)
नई दिल्ली : देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया हैं। बताया जा रहा है कि आरबीआई ने कल आईसीआईसीआई बैंक सहित कुछ सरकारी बैंकों पर कड़ा एक्शन लेते हुए भारी जुर्माना लगाया हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने रेग्यूलेटरी अनुपालन के लिए इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
पीटीआई की खबर के अनुसार, बैंकों में साइबस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नो यॉर कस्टमर यानी केवाईसी और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करना और आचरण को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 97.80 लाख रुपये का तगड़ा जुर्माना लगाया गया है।
इस खबर से अनुसार, एक दूसरे बयान में, आरबीआई ने ये कहा है कि उसने बैंकों द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकों में कस्टमर सर्विस पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के माध्यम से हासिल कृषि और संबंध्द एक्टिविटीज के लिए शॉर्ट टर्म लोन के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 31.8 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।
साथ ही, केवाईसी से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने ये भी कहा है कि सभी मामलों में जुर्माना रेग्यूलेटरी अनुपालन में कमियों के आधार पर है और इसका लक्ष्य बैंकों के द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी ट्रांसेक्शन या समझौते की वैलिडिटी पर फैसला लेना नहीं है।
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आरबीआई के एक वर्किंग ग्रुप ने विदेशी मुद्रा विनिमय मार्केट के लिए मौजूदा ट्रेडिंग घंटों को बनाए रखने और कॉल मनी मार्केट के समय को शाम 7 बजे तक बढ़ाने की सिफारिश की है। करेंसी मार्केट बेसिक तौर पर हेजिंग यानी रिस्क मैनेजमेंट मार्केट हैं, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक खुला रहता हैं।