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New India Co-operative Bank : RBI के रिएक्शन से हिला भारत, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में फंस गए लोगों को पैसे

आरबीआई के इस बैन के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स अब अकाउंट में जमा अपनी गाढ़ी कमाई को भी नहीं निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक अब ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना कोई डिपॉजिट ले सकेगा।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Feb 14, 2025 | 03:57 PM

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (सौ. सोशल मीडिया )

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नई दिल्ली : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया है। आरबीआई के इस एक्शन के बाद से ही इस बैंक के सभी शाखाओं पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। लोगों की जीवन भर की मेहनत की कमाई इस बैंक में अटक गई है। इस बैंक में किसी का 1 लाख जमा है, तो किसी के रिटायरमेंट के पूरे 20 लाख रुपये इस बैंक में फंसे हुए हैं, तो कई सोसाइटी का इस बैंक में 40 से 50 लाख रुपये यहां फंसे हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार, कस्टमर्स बैंक से केवल 5 लाख तक अब निकाल सकते हैं और लॉकर के पैसे को निकाल सकते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के काम पर कई तरह के बैंकिंग बिजनेस से जुड़े बैन लगा दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर इंडियन रिजर्व बैंक ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक के काम पर कई तरह के बैन लगाने का फैसला किया है।

आरबीआई के इस बैन के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स अब अकाउंट में जमा अपनी गाढ़ी कमाई को भी नहीं निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक अब ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना कोई डिपॉजिट ले सकेगा। गुरूवार 13 फरवरी 2025 के बिजनेस बंद होने के बाद से ये बैन अगले 6 महीनों के लिए लागू हो चुका है।

आरबीआई ने क्या कहा?

आरबीआई ने कहा है कि बैंक की मौजूदा कैश कंडीशन को देखते हुए आदेश दिया गया है कि वे डिपॉजिटर्स के सेविंग बैंक या करेंट अकाउंट्स या किसी अन्य अकाउंट से किसी भी राशि की विलड्रॉल की परमिशन न दें। हालांकि, बैंक कर्मचारियों की सैलरी, किराए और इलेक्ट्रिसिटी के बिल जैसी कुछ जरूरी आइटम पर खर्च करने की परमिशन बैंक को दी गई है। आरबीआई ने ये साफ किया है कि 13 फरवरी, 2025 को बैंक के बिजनेस बंद होने के बाद से बैंक बिना उसकी परमिशन के ना कोई लोन या एडवांस राशि देगा या रिन्यूएल करेगा।

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साथ ही ना किसी बैंक को इंवेस्टमेंट की परमिशन होगी और ना डिपॉजिट स्वीकार करने समेत कोई भी देनदारी नहीं लेगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से सुपरवाइजरी चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही योग्यता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपये तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे। ठाणे, पालघर, मुंबई में इस बैंक के कुल 26 ब्रांचेस हैं। सूरत में इस बैंक की 2 ब्रांचेस हैं। बैंक में अकाउंट होल्डर्स की संख्या लाखों में हैं।

Rbi ban new india co operative bank

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Published On: Feb 14, 2025 | 03:57 PM

Topics:  

  • Banking System
  • Personal Loan
  • RBI

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