निर्मला सीतारमण (फोटो- सोशल मीडिया)
New Income Tax Bill 2025 : केंद्र सरकार जल्द ही प्राइवेट पेंशन स्कीम्स में इंवेस्ट करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको लेकर जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है।
आपको बता दें कि लोकसभा की एक विशेष समिति ने न्यू इनकम टैक्स बिल में लमसम पेंशन विड्रॉल पर टैक्स नियमों को सभी के लिए एक जैसा बनाने की सिफारिश की है। इससे पहले सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को ही इस पर टैक्स में छूट मिलती थी, हालांकि खुद से इंवेस्ट करने वाले नॉन प्रोफेशनल्स लोगों को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिलती थी। इस विशेष समिति ने इस अंतर को दूर करने का प्रस्ताव सामने रखा है।
अभी तक की व्यवस्था के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार और सेना के कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली लमसम पेंशन अमाउंट पर पूरी तरह से टैक्स माफ होता था। प्राइवेट सेक्टर के कुछ कर्मचारियों को भी इसके अंतर्गत आंशिक छूट मिला करती थी।
अगर इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिली हो तो एक तिहाई अमाउंट पर, नहीं तो आधी अमाउंट पर। हालांकि जिन लोगों ने खुद से एलआईसी जैसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट पेंशन स्कीम्स में इंवेस्ट किया है जैसे खुद का बिजनेस करने वाले या फ्रीलांसर, उन्हें लमसम पेंशन निकालने पर पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ता था। इस विशेष समिति ने इस असमानता को गलत बताया है।
अगर न्यू इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव कानून बन जाता है, तो नीचे दिए गए लोगों को लमसम पेंशन विड्रॉल पर भी टैक्स में छूट का फायदा मिल सकता है।
खुद का बिजनेस करने वाले प्रोफेशनल्स
डॉक्टर, वकील, आर्टिस्ट या फिर फ्रीलांसर जिन्होंने खुद से मान्यता प्राप्त पेंशन फंड में इंवेस्ट किया है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को लोकसभा में विशेष समिति की ओर से अनुमोदित नया आयकर विधेयक पेश करने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि नया विधेयक विशेष समिति के सुझाए गए सभी 285 संशोधनों को शामिल करेगा। समिति ने 21 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी हैं। केंद्र सरकार ने विशेष समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली हैं।