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GST 2.0: किन चीजों की खरीदारी अभी फायदेमंद, किसके लिए करें 22 सिंतबर का इंतजार; देखें पूरी लिस्ट

GST 2.0: जीएसटी सुधार के बाद 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब वाले अधिकांश आइटम पर अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। यानी की पहले की तुलना में अब ये उत्पाद काफी सस्ते हो जाएंगे।

  • By मनोज आर्या
Updated On: Sep 05, 2025 | 08:40 AM

जीएसटी 2.0, (कॉन्सेप्ट फोटो)

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GST 2.0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और ग्रुप ऑफ मीनिस्टर्स की मौजूदगी में बुधवार, 3 सितंबर को 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। इस दौरान देश की आम जनता, किसान और कारोबारियों को राहत देने के मोर्चे पर कई अहम फैसले लिए गए। परिषद ने मौजूदा 4 स्लैब 5,12,18 और 28% वाली जीएसटी सिस्टम में बदलाव करते हुए अब 2 स्लैब 5 और 18 प्रतिशत को मंजूरी दे दी है।

जीएसटी सुधार के बाद 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब वाले अधिकांश आइटम पर अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। यानी की पहले की तुलना में अब ये उत्पाद काफी सस्ते हो जाएंगे। वहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक (सिन प्रोडक्ट्स) और कुछ लग्जरी उत्पाद पर 40 प्रतिशत टैक्स लागू हुआ है। इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन चीजों की खरीदारी अभी आपको लिए फायदेमंद हैं और किन चीजों की खरीदारी के लिए 22 सितंबर तक इंतजार करना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक सामान

एयर कंडीशन, एलईडी और एलसीडी टीवी जैसे 32 इंच से बड़े टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वाशिंग मशीन पर अब पहले के 28 प्रतिशत के मुकाबले सिर्फ 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अगर 22 अगस्त के बाद ये सभी उत्पाद खरीदते हैं तो आपको अच्छी बचत हो सकती है।

कृषि कार्य से संबंधित चीजें

जीएसटी काउंसिल की बैठक से किसानों के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल, अब फर्टिलाइजर पर 12-18 प्रतिशत की जगह सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स पर भी जीएसटी रेट को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह बायो पेस्टिसाइड्स, माइकों न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर, खेती, कटाई, बुवाई की मशीनों पर भी 12 प्रतिशत की जगह अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। ये सभी आइटम पहले के मुकाबले अब सस्ता हो जाएंगे।

एजुकेशनल सामान होंगे सस्ते

मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, किताबें और नोटबुक, रबड़ जैसी पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी चीजों पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था। हालांकि, सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अब इन उत्पादों को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब इन सभी पर जीरो टैक्स लगेगा।

स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और प्रोडक्ट्स किफायती

जीएसटी दर में कटौती के बाद हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम और थर्मामीटर पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और करेक्टिव चश्मों पर अब 12 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बड़ी राहत

पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारें, एलपीजी, सीएनजी कारें (जिनकी कैपेसिटी1200 सीसी और 400 मिमी से अधिक न हो) पर भी जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है।

रिन्यूऐबल एनर्जी को भी बढ़ावा

रिन्यूऐबल एनर्जी से जुड़ी डिवाइसेज, कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स, खेलने के सामान, खिलौने, चमड़े के उत्पाद, लकड़ी की वस्तुएं और हैंडीक्राफ्ट्स भी अब 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आ जाएंगे।

ये भी पढ़ें: GST में बदलाव से इकोनॉमी को मिलेगा रफ्तार, GDP ग्रोथ में तेजी; खुदरा महंगाई में गिरावट का अनुमान

किन चीजों को बढ़ेगा दाम?

आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह तय हुआ है कि सिन प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा जैसे उत्पाद (सिन प्रोडक्ट) के अंदर आते हैं। इसके साथ ही लग्जरी कार, सुपर लग्जरी गुड्स, फास्ट फूड, एडड शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजें 22 सितंबर के बाद महंगी हो जाएंगी।

Gst rate cut which items now cheaper to buy which products price increases after september 22

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Published On: Sep 05, 2025 | 08:40 AM

Topics:  

  • Business News
  • GST
  • GST Rate

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