-
बुध, 5 अगस्त 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Business »
- Footwear Company Fined Rs 10000 For Carry Bag Costing Rupee 6 In Delhi
6 रुपये के कैरी बैग पर कंपनी को लगा 10 हजार का जुर्माना! कोर्ट ने ग्राहक के हक में सुनाया बड़ा फैसला
- Written By: मनोज आर्या
Delhi Carry Bag Dispute: आयोग ने फैसला सुनाते हुए ग्राहक की शिकायत को सही माना और कंपनी को 10 हजार रुपये की जुर्माना देने का आदेश दे दिया। अब यह मामला ग्राहकों के अधिकारों को लेकर काफी चर्चाओं में है।

6 रुपये के कैरी बैग पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, (AI जेनरेटेड इमेज)
Delhi Carry Bag Dispute: किसी भी मॉल, शोरूम या कोई बड़ी दुकानों से शॉपिंग के बाद कैरी बैग के लिए अतिरिक्त चार्ज का भुगतान करना आम बात है। ज्यादातर कस्टमर बिना कुछ सोचे पैसे देकर मॉल या दुकान से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन, अगर किसी ग्राहक को बिना कोई जानकारी दिए उसके शॉपिंग बिल में अलग से कैरी बैग का अतिरिक्त चार्ज जोड़ दिया जाए तो उस केस में क्या होगा? ऐक ऐसा ही मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है। जहां 6 रुपये की कैरी बैग को लेकर शुरू हुआ विवाद साउथ दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCDRC) तक पहुंच गया।
आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए ग्राहक की शिकायत को सही माना और एक मशहूर फूटवियर कंपनी को 10 हजार रुपये की जुर्माना देने का आदेश दे दिया। अब यह मामला ग्राहकों के अधिकारों को लेकर काफी चर्चाओं में है।
क्या है यह पूरा मामला?
बता दें कि यह पूरा मामला आज से तीन साल पहले यानी कि 2023 का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की रहने वाले एक महिला ने एक नामी फूटवेयर स्टोर से लगभग 1,500 रुपये के जूते खरीदे थे। शॉपिंग के बाद जब स्टोर के कर्मचारियों की ओर से उन्हें जो बिल दिया गया, उसमें पता चला कि कैरी बैग के लिए अतिरिक्त 6 रुपये भी जोड़ दिए गए हैं। हालांकि, महिला ग्राहक की जो शिकायत थी, उसमें उनका कहना था कि स्टोर में कही भी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कैरी बैग के लिए ग्राहकों को 6 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। स्टोर के अंदर न तो कई ऐसा बोर्ड था कि जिससे कैरे बैग के अतिरिक्त चार्ज के बारे में पता चल सके। महिला कस्टमर का यह तर्क था कि अगर उन्हें इस अतिरिक्त चार्ज के बारे में पहले से जानकारी होता तो वह अपना बैग अलग से लेकर आतीं।
सम्बंधित ख़बरें
बदल गई Death और Birth Registration की प्रक्रिया! अब देरी की तो लगाना पड़ेगा कोर्ट का चक्कर
बुल्स और बियर्स की जंग के बाद संभला बाजार,152 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स; जानिए किन शेयरों ने भरी उड़ान
क्या आपका भी मोबाइल मेट्रो में छूट गया है? वापस पाने के लिए जरूर अपनाएं यह आसान तरीका
धूत ट्रांसमिशन का IPO आया, 829 से 871 रुपये तय हुआ प्राइस बैंड, जानें निवेश की पूरी डिटेल
आयोग ने फैसले में क्या कहा?
सभी तर्क और जानकारियों के आधार साउथ दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि कैरी बैग के लिए चार्ज करना गलत नहीं है, लेकिन कस्टमर को पहले से इसकी जानकारी देनी चाहिए। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि विवाद कैरी बैग के लिए अतिरिक्त 6 रुपये का नहीं था, बल्कि ग्राहकों को पहले से जानकारी न देने का था। आयोग ने कहा कि जब कस्टमर को शॉपिंग से पहले चार्ज के बारे में जानकारी नहीं होती, तो वह सोच-समझकर फैसला नहीं ले पाता। इसी कारण से इस शिकायत को सही माना गया।
ग्राहक को मुआवजा देगी कंपनी
आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए कंपनी से ग्राहक को जुर्माने के रूप में 10 हजार रुपये देने को कहा है। इसमें मुआवजा के साथ-साथ मामले से जुड़े सभी खर्च शामिल हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया की हर कस्टमर को यह जानने का अधिकार है कि उसे किस चीज के लिए कितना और क्यों भुगतान करना पड़ रहा है।
यह भी पढ़ें: हफ्ते के आखिरी दिन सहमा शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट; ईरान-US वार्ता रद्द होने का दिखा असर
कंपनी ने सफाई में क्या कहा?
आयोग के सामने पेश हुई कंपनी ने यह दलील दी कि शापिंग के बाद दिए जाने वाला कैरी बैग एक अलग प्रोडक्ट है। कंपनी की ओर से कहा गया कि बिल में कैरी बैग के चार्ज को स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि बैग ग्राहक की सहमति के बाद दिया गया था। हालांकि, आयोग को यह तर्क पर्याप्त नहीं लगा, क्योंकि विवाद का मुख्य मुद्दा पैसे लेना नहीं, बल्कि पहले से जानकारी न देना था।
Footwear company fined rs 10000 for carry bag costing rupee 6 in delhi
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
सदन में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा- दलित, पिछड़ों, किसानों और युवाओं के हितों में बाधा बन रही पार्टी
Aug 05, 2026 | 07:59 PM949 रुपए में लॉन्च हुआ Itel Ace 3 Heera, 1,000mAh की AI बैटरी और कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स से लेस
Aug 05, 2026 | 07:55 PMYavatmal News: मोरथ और वणी में अवैध जुआ अड्डों पर छापेमारी, 3.71 लाख का माल जब्त
Aug 05, 2026 | 07:54 PMCJP की मीटिंग से मची सियासी खलबली! पहली ही बैठक में तय हुआ अभिजीत दिपके का बड़ा प्लान, देखें VIDEO
Aug 05, 2026 | 07:53 PMबदल गई Death और Birth Registration की प्रक्रिया! अब देरी की तो लगाना पड़ेगा कोर्ट का चक्कर
Aug 05, 2026 | 07:50 PMSonu Nigam Career: पिता की सीख ने बदल दी सोनू निगम की जिंदगी, बोले- पहले मेहनत करो, फिर आराम की जिंदगी जीना
Aug 05, 2026 | 07:50 PMMLC बने दीपक प्रकाश, मंत्री पद पर छाया संवैधानिक संकट खत्म; उपेंद्र कुशवाहा परिवार को बड़ी सियासी राहत
Aug 05, 2026 | 07:42 PMवीडियो गैलरी

हिला देने वाला खुलासा! भाई वीरेंद्र ने झारखंड विरोध प्रदर्शन और पार्टी के भीतर खोल दिए सारे राज, देखें VIDEO
Aug 05, 2026 | 07:16 PM
थलपति विजय सरकार का पहला बजट पेश, छात्रों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं
Aug 05, 2026 | 02:22 PM
सनातन पर विवाद के बाद अब त्रिशा-विजय टिप्पणी में फंसे उदयनिधि स्टालिन, पुलिस ने उठाया; देखें VIDEO
Aug 04, 2026 | 10:40 PM
कौन हैं JPSC आंदोलन के सोनम वांगचुक? मां को खोया, 11 FIR दर्ज हुए फिर भी नहीं झुके, देखें VIDEO
Aug 04, 2026 | 09:51 PM
दतिया में BJP की हार के बाद मचा हड़कंप! अपनों के धोखे और भीतरघात से उड़े नेताओं के होश! देखें VIDEO
Aug 04, 2026 | 09:48 PM
PK की जीत के बाद BJP ऑफिस में वीणा मानवी का फोन, लड्डू बांटने की बात वायरल! देखें VIDEO
Aug 04, 2026 | 07:33 PM













