पेटीएम (PIC Credit: Social media)
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU) ने मनी लांड्रिंग (Money Laundering) निरोधक नियमों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स (Paytm Payments) बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एफआईयू को कुछ इकाइयों और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी। इसमें ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने की बात शामिल थी। शिकायत मिलने के बाद एफआईयू ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की। मंत्रालय ने कहा कि इन इकाइयों के खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. में थे। इन्होंने अवैध गतिविधियों से प्राप्ति राशि यानी अपराध की कमाई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेजा गया।
वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत दायित्वों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। एफआईयू ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। एफआईयू की कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के निर्देश के बाद हुई है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में नई जमा या ‘टॉप अप’ स्वीकार करने से रोक दिया था। बाद में तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया।
(एजेंसी)