शुरु हो गई ESIC में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, 31 दिसंबर तक होगी लागू
27 जून को शिमला में ईएसआईसी की मीटिंग में एसपीआरईई योजना-2025 को मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद से 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए ये सर्विस को एक्टिव किया जा चुका है।
- Written By: अपूर्वा नायक
ईएसआईसी (सौ. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ईएसआईसी ने अपनी सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए एम्पॉलर्स और एम्पॉलई के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने की योजना एसपीआरईई 2025 की शुरुआत की है। एक ऑफिशियल बयान में इस बात की जानकारी दी गई है।
श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 27 जून को शिमला में हुई ईएसआईसी की 196वीं बैठक में एसपीआरईई योजना-2025 को मंजूरी दी गई थी। यह योजना एक जुलाई से 31 दिसंबर, 2025 तक सक्रिय रहेगी। इस दौरान अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों यानी संविदा और अस्थायी कर्मचारी समेत को निरीक्षण या पिछले बकाये की डिमांड का सामना किए बिना ही नॉमिनेशन करने का एक बार मौका दिया जाएगा।
नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के जरिये अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एम्पॉलर द्वारा घोषित तारीख से वैलिड माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन से पहले के पीरियड के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के पहले की अवधि के लिए एम्पॉलर से कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की डिमांड नहीं की जाएगी।
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यह योजना पिछली तारीख से दंडात्मक प्रावधान होने का भय दूर करके और पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के आने से पहले, निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी और पिछली तिथि से बकाया राशि की मांग भी की जा सकती थी।
एसपीआरईई-2025 योजना इन सभी बाधाओं को दूर करती है। इसका उद्देश्य पंजीकरण से बचे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर और पिछली देनदारियों से छूट देकर यह योजना नियोक्ताओं को अपना कार्यबल नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
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इसके साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों, खासकर संविदा क्षेत्रों में काम करने वालों, की ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक हेल्थ और सोशल प्रॉफिट तक पहुंच हो। यह योजना मूल रूप से 2016 में शुरू की गई थी जिसके तहत 88,000 से अधिक नियोक्ताओं और 1.02 करोड़ कर्मचारियों के पंजीकरण हुए थे।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
