पैन कार्ड (सौजन्य : सोशल मीडिया)
PAN Card Renewal Process: हमारे पास मौजूद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक पैन कार्ड भी काफी अहम माना जाता है। आज करीब हर फाइनेंशियल ट्रांसेक्शन के लिए पैन कार्ड का होना काफी ज्यादा जरूरी है।
आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या फिर किसी भी बड़े इंवेस्टमेंट की प्रोसेस, हर जगह के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आपका पैन कार्ड समय के साथ पुराना, डैमेज या खराब हो जाता है, या फिर उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करनी पड़ सकती है। ऐसे में पैन कार्ड रिन्यू या रिप्लेस करवाना बहुत अहम हो जाता है। हालांकि सबसे खास बात तो ये है कि अब ये प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन और बेहद आसान हो गई है।
पैन कार्ड को रिन्यू करने के लिए आप इन 2 वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सरकार की ओर से ऑफिशियल पोर्टल NSDL या UTIITSL इन 2 वेबसाइट पर जाना जरूरी होगा। ये 2 प्लेटफॉर्म्स है, जो नए एप्लीकेशन, डुप्लीकेट कार्ड, अपडेट और रिन्यू जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सही पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको सही फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। इंडियन सिटीजन के लिए फॉर्म 49A और विदेशी नागरिकों के लिए फॉर्म 49AA भरना पड़ता है। फॉर्म भरते समय नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और बाकी डिटेल्स सावधानी से सबमिट करें, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपका एप्लीकेशन अटका सकती है।
पैन कार्ड रिन्यू करने के लिए आईडी और एड्रेस का प्रमाण जमा करना काफी आवश्यक है। पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जा सकता है। एड्रेस प्रूफ के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट या अन्य मान्य डॉक्यूमेंट लगाए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय ध्यान रखें कि इमेज क्लियर और पढ़ने योग्य हो, क्योंकि धुंधले या अधूरे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोसेस में देरी कर सकते हैं।
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