पेंशन स्कीम (सौजन्य : सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : हाल ही में बनी दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए मासिक वित्तीय सहायता बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत 60 से 69 साल की उम्र वाले लोगों के लिए सहायता राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की गई है, जबकि 70 साल से ज्यादा आयु के लोगों को 3,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए कहा है कि सरकार सीनियर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल हेल्प स्कीम को मजबूत करने के लिए प्रतिबध्द है। उन्होंने कहा है कि 60 से 69 साल के बुजुर्गों के लिए मासिक मदद को बढ़ाकर 2,500 रुपये की जा रही है और 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब 3,000 रुपये हर महीने तक देंगे।
साथ ही 60 से 69 साल की आयु वर्ग के अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों के सीनियर सिटीजन को हर महीने 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन स्कीम्स के लिए टोटल 3,227 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
5 नवंबर 2024 को आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार ने बुजुर्गों को ये सौगात दी थी। उस समय दिल्ली सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए नागरिक पेंशन स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत 60 साल से ऊपर के सभी दिल्लीवासियों को पेंशन मिलती थी। इस स्कीम के अंतर्गत 60 से 69 साल के सीनियर सिटीजन को 2,000 रुपये हर महीने और साथ ही 69 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को 2,500 रुपये मिलने थे। साथ ही एससी/एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक्स्ट्रा लाभ दिया जाना था। पहले ही दिन इस स्कीम के लिए 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत टोटल 80,000 न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट ओपन थे।
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इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए सीनियर सिटीजन की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदक कम से कम 5 सालों से दिल्ली में रहने वाला होना चाहिए। उस आवेदक के पास दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक के परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक राज्य या केंद्र सरकार के किसी दूसरी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से कोई दूसरी पेंशन या फाइनेंशियल हेल्प प्राप्त नहीं होनी चाहिए। आप आवेदन करने के लिए दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।