इनकम टैक्स (सौ. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : कल यानी 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2025-26 की शुरूआत होने जा रही है। साथ ही कल से नया बजट भी लागू होने जा रहा है। जिसका सीधा मतलब है कि 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश करते हुए जो घोषणा की थी, कल से उनपर काम शुरू होने जा रहा है। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से होगा, ये योजना के प्रकार और लागू करने की प्रोसेस पर डिपेंड कर सकता है।
इनकम टैक्स डिडक्शन या सब्सिडी जैसे बेनिफिट्स 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्त वर्ष के साथ जुड़े होते हैं। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्टर और विकास प्रोजेक्ट्स, सामाजिक कल्याण योजनाों का फायदा मिलने में समय लग सकता है, क्योंकि इनपर काम करने की एक लंबी प्रोसेस होती है।
कल से लागू होंगे ये 6 बदलाव
न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12.75 लाख रुपये हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की सालाना इनकम के लिए 25 प्रतिशत टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है।
आपको बता दें कि कुछ भुगतानों पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस की लिमिट को बढ़ाया गया है।
किराए से होने वाली इनकम पर टीडीएस डिडक्शन हुई दोगुनी : किराए से होने वाली इनकम पर टीडीएस की लिमिट 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख तक हो गई है।
सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट पर दोगुनी छूट : बैंक एफडी से इंटरेस्ट इनकम अर्जित करने वाले सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस लिमिट 50 हजार से बढ़कर 1 लाख तक हो गई है।
प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस लिमिट बढ़ी : प्रोफेशनल सर्विसेज पर टीडीएस की लिमिट अब 30 हजार से बढ़कर 50 हजार तक हो गई है।
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विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस की लिमिट अब 7 लाख रुपये से बढ़कर 10 लाख रुपये तक हो गई है। साथ ही अगर पैसा किसी फाइनेंशियल आर्गनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो, तो टीसीएस नहीं लग सकता है।