Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Traffic Rules: क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी से चाबी निकाल सकता है? जानें अपने अधिकार और नियम

इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत, एएसआई स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, और इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है जबकि ट्रैफिक कॉन्स्टेबल इनकी मदद के लिए होते हैं।

  • Written By: विकास कुमार उपाध्याय
Updated On: Jan 26, 2025 | 08:30 AM

कॉन्सेप्ट फोटो, सोशल मीडिया

Follow Us
Close
Follow Us:

नवभारत ऑटो डेस्क : अगर ट्रैफिक पुलिस का कोई कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है, तो यह नियम के खिलाफ है। कॉन्स्टेबल के पास आपके वाहन को सीज करने या आपको अरेस्ट करने का अधिकार नहीं होता। साथ ही, कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान भी नहीं कर सकता। ऐसे में आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि, कई लोग इस बात को नहीं जानते और गलती पर ट्रैफिक पुलिस से डर जाते हैं।

असल में, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत, एएसआई (Assistant Sub Inspector) स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, और इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है, जबकि ट्रैफिक कॉन्स्टेबल इनकी मदद के लिए होते हैं।

इन बातों का आपको रखना चाहिए ध्यान

  • चालान बुक या ई-चालान मशीन : ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ उनके पास नहीं है, तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है।
  • यूनिफॉर्म : ट्रैफिक पुलिसकर्मी का यूनिफॉर्म में होना जरूरी है, जिसमें उनका बकल नंबर और नाम भी होना चाहिए। अगर वे यूनिफॉर्म में नहीं हैं, तो आप उनसे पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं।
  • फाइन की लिमिट : हेड कॉन्सटेबल केवल 100 रुपए का ही फाइन कर सकता है। अगर फाइन इससे ज्यादा है, तो वह केवल ट्रैफिक ऑफिसर (ASI या SI) ही कर सकते हैं।
  • गाड़ी की चाबी निकालने पर : यदि कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकालता है, तो आप उसका वीडियो बना सकते हैं और उस वीडियो को सीनियर पुलिस अधिकारी को दिखाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • दस्तावेज : ड्राइविंग करते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी से भी काम चल सकता है।
  • फाइन का भुगतान : अगर आपके पास मौके पर पैसे नहीं हैं, तो आप बाद में फाइन भर सकते हैं। इस स्थिति में, कोर्ट चालान जारी करता है, जिसे आपको कोर्ट में जाकर भरना होता है। ट्रैफिक अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।

ऑटो जगत की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें… 

सम्बंधित ख़बरें

IND vs PAK: कोलंबो में कैसा होगा मौसम और पिच का मिजाज? हेड टू हेड रिकॉर्ड से लाइव स्ट्रीमिंग तक, जानें सबकुछ

Aaj Ka Rashifal: 15 फरवरी को महादेव हर लेंगे इन राशियों के कष्ट! जानें कैसा रहेगा रविवार का दिन

कब रखा जाएगा शीतला सप्तमी व्रत? जानें सही तिथि और शुभ मुहूर्त एक क्लिक में

किडनी के मरीज़ इन सब्जियों से तुरंत कर लें तौबा, वरना बढ़ जाएगी परेशानी

अधिवक्ताओं के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत, पुलिस को वाहन की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा, धारा 183, 184, 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना और गति सीमा का उल्लंघन करने पर सजा या जुर्माना हो सकता है।

Traffic rules can traffic police take keys from your car know your rights and rules

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 26, 2025 | 08:30 AM

Topics:  

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.