9 मई की Lok Adalat छूट गई तो घबराइए नहीं, अब इस तारीख को मिलेगा चालान माफ कराने का मौका
Lok Adalat 2026 Next Date: 9 मई को लगी Lok Adalat में अपना ट्रैफिक चालान नहीं निपटा पाए थे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाखों वाहन चालकों के लिए राहत की खबर आ गई है।
- Written By: सिमरन सिंह
नेशनल लोक अदालत (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Pending Challan Settlement: अगर आप भी 9 मई को लगी Lok Adalat में अपना ट्रैफिक चालान नहीं निपटा पाए थे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाखों वाहन चालकों के लिए राहत की खबर आ गई है। बता दे कि अब अगली लोक अदालत की तारीख तय हो चुकी है। जिसमें लोग अपने पुराने पेंडिंग ट्रैफिक चालान कम पैसों में या कई मामलों में माफ भी करवा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 14 मार्च और 9 मई के बाद अब अगली लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित होगी।
कैसे मिलता है Traffic Challan कम कराने का फायदा?
सरकार द्वारा शुरू की गई लोक अदालत एक ऐसी पहल है जिसमें पुराने लंबित मामलों को जल्दी और आसान तरीके से निपटाना जाता है। इस अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों शामिल होते है। वहीं इस लोक अदालत में वाहन मालिकों को अपने पेंडिंग चालान कम रकम देकर सेटल करने का मौका या कई मामलों में पूरी राहत का मौका भी मिलता है। जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि लोक अदालत में जाने से पहले ऑनलाइन टोकन या अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होता है जो कि अदालत लगने से कुछ दिन पहले शुरू की जाती है।
Lok Adalat में जाकर क्या करना होगा?
आप भी लोग अदालत में जा रहे है तो इस बारे में जान ले आपको टोकन लेने के बाद मिली तारीख और समय पर कोर्ट पहुंचना जरूरी होता है। जहां पर सही रूम नंबर में जाना होगा और अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इसके बाद नंबर आने पर अधिकारियों की तरफ से बताया जाता है कि पुराने ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए कितनी राशि जमा करनी होगी। इस प्रक्रिया में पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी और लगभग 30 दिनों के भीतर आपका चालान सेटल मान लिया जाएगा। इस आसान तरीके की वजह से लोग बड़ी संख्या में लोक अदालत का इंतजार करते हैं योंकि यहां लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती।
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समय रहते निपटाएं पुराने चालान
लोक अदालत को लेकर एक्सपर्ट्स कहते है कि पुराने ट्रैफिक चालान को लंबे समय तक पेंडिंग रखना भारी पड़ सकता है। बताया जाता है कि कई मामलों में वाहन मालिकों को अतिरिक्त जुर्माना या कानूनी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में अगर आपके नाम पर भी कोई पुराना ट्रैफिक चालान है तो सितंबर में लगने वाली लोक अदालत में उसका काम पूरा जरूर करा ले।
