Helmet Rules: हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, जानिए मोटर व्हीकल एक्ट के जरूरी नियम
New Helmet Rules: दोपहिया वाहन चालकों के लिए अहम खबर है। हेलमेट पहनने के बाद भी आपका 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सुरक्षा नियमों की अनदेखी आपको भारी पड़ेगी।
- Written By: प्रिया सिंह
अगर आपने वाहन चलाते समय हेलमेट पहना है लेकिन उस पर प्रमाणित आईएसआई मार्क नहीं है, तो भी आपका चालान कट सकता है। हमेशा अपनी सुरक्षा के मानकों को पूरा करने वाला असली हेलमेट ही बाजार से खरीदें।
अगर बाइक चलाने वाले ने सही हेलमेट पहना है लेकिन पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है, तो पक्का चालान कटेगा। लोग पुलिस से बचने के लिए सिर्फ टोपी जैसा हल्का हेलमेट पहन लेते हैं, जो पूरी तरह गलत है।
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पीछे बैठने वाली सभी सवारियों को हमेशा एक सुरक्षित और मजबूत फुल फेस हेलमेट ही पहनना चाहिए। बाइक टैक्सी वाले अक्सर सवारियों को दिखावे वाले नकली हेलमेट देते हैं, जिन पर ट्रैफिक पुलिस पकड़ने पर चालान काटती है।
अगर आपने सिर पर हेलमेट तो पहना है लेकिन उसकी नीचे की स्ट्रैप पूरी तरह खुली है, तो यह नियम का उल्लंघन है। मोटर व्हीकल एक्ट के कड़े नियमों के तहत खुली स्ट्रैप पर 1 हजार रुपये का जुर्माना है।
हेलमेट की स्ट्रैप हमेशा खुले रहने से किसी बड़ी दुर्घटना के दौरान आपका हेलमेट सिर से छिटक कर नीचे गिर सकता है। इससे आपके सिर पर बहुत ही गंभीर चोट लग सकती है, इसलिए स्ट्रैप हमेशा सुरक्षित रूप से बांधें।
कई लोग बिना परवाह किए ऐसा खराब हेलमेट पहनकर वाहन चलाते हैं जिसका शीशा या वाइजर बुरी तरह से टूटा होता है। अगर आपके हेलमेट का शीशा टूटा है या वह सही से नीचे बंद नहीं है, तो पुलिस चालान करेगी।
ट्रैफिक पुलिस हर चौराहे पर ऐसे लापरवाह लोगों पर पैनी नजर रख रही है और नियमों के तहत उनका भारी चालान काट रही है। हमेशा एक सही और प्रमाणित हेलमेट पहनकर अपनी सड़क सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें।
