महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: बिना PUC के नहीं मिलेगा ईंधन, कैसे बनाएं सभी जरूरी कागज?
PUC Certificate Online: महाराष्ट्र सरकार ने प्रदूषण पर नकेल कसते हुए "नो पीयूसी, नो फ्यूल" अभियान लागू कर दिया है, जिसमें अगर आपके पास पीयूसी नहीं है तो आपको पेट्रोल, डीज़ल या CNG नहीं मिलेगा।
- Written By: सिमरन सिंह
PUC को कैसे बनवाएं। (सौ. Freepik)
No PUC No Fuel Maharashtra Pollution Control: महाराष्ट्र सरकार ने प्रदूषण पर नकेल कसते हुए एक अहम कदम उठाया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि अब महाराष्ट्र में “नो पीयूसी, नो फ्यूल” अभियान लागू होगा। यानी, यदि किसी वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, तो पेट्रोल पंप पर उसे पेट्रोल, डीज़ल या CNG उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
पर्यावरण बचाने की ठोस पहल
सरकार का यह निर्णय प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ़ वाहन मालिकों में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि प्रदूषण उत्सर्जन पर भी काबू पाया जा सकेगा।
परिवहन मंत्री ने कहा, “प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हर वाहन मालिक की ज़िम्मेदारी है। सरकार चाहती है कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा मिले, इसलिए यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा।”
सम्बंधित ख़बरें
Mumbai Ahmedabad Bullet Train ट्रैक निर्माण के अंतिम चरण में, जापानी तकनीक का इस्तेमाल
नागपुर से पहली हज उड़ान 24 अप्रैल को, प्रशासन अलर्ट, हज यात्रियों के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त
मुंबई में Air Quality Montoring Van खरीद योजना रद्द, महंगे टेंडर पर BMC का फैसला
नागपुर मनपा में हंगामा,नाला सफाई में करोड़ों की गड़बड़ी? फर्जी बिलों का आरोप; जांच समिति की मांग तेज
ऑनलाइन कैसे बनवाएं PUC सर्टिफिकेट?
PUC का मतलब है, Pollution Under Control। यह प्रमाणपत्र बताता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं निर्धारित मानकों के भीतर है। वहीं आज के डिजिटल युग में वाहन मालिकों के लिए PUC सर्टिफिकेट बनवाना आसान है। इसे ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है।
- परिवहन मंत्रालय की VAHAN वेबसाइट (https://vahan.parivahan.gov.in) पर जाएं।
- “PUC Certificate” विकल्प चुनें।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करें।
- सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और इसे प्रिंट कर लें।
PUC सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर
- इंजन/चेसिस नंबर
- वाहन मालिक की पहचान से जुड़ी जानकारी
PUC सर्टिफिकेट की लागत
- टू-व्हीलर: ₹60 से ₹80
- फोर-व्हीलर: ₹100 से ₹120 (लागत राज्य और वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है)
ये भी पढ़े: Volvo कार इंडिया ने लॉन्च किया नया इलेक्ट्रिक मॉडल EX30, क्या कुछ होगा खास?
DigiLocker में कैसे जोड़ें PUC सर्टिफिकेट?
- DigiLocker ऐप या वेबसाइट खोलें।
- “Issued Documents” सेक्शन में जाएं।
- Ministry of Road Transport & Highways चुनें।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर PUC सर्टिफिकेट को लिंक करें।
- अब यह सर्टिफिकेट हमेशा आपके मोबाइल में उपलब्ध रहेगा।
ध्यान देंने वाली बातें
“नो पीयूसी, नो फ्यूल” अभियान महाराष्ट्र में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ़ वाहन मालिकों में अनुशासन बढ़ेगा बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में भी एक बड़ी पहल होगी।
