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ट्रैफिक चालान माफ कराने का सुनहरा मौका, जानिए लोक अदालत में अपील करने का पूरा प्रोसेस

साल 2024 की पहली लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित की जाएगी, जहां आप अपने चालानों का निपटारा आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

  • By सिमरन सिंह
Updated On: Feb 04, 2025 | 06:09 PM

Traffic Challan अगले महीने माफ हो सकते है। (सौ. Freepik)

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नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: अगर आपके ऊपर लंबित ट्रैफिक चालान हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो लोक अदालत आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आई है। यहां आप अपने चालान को माफ कराने या उनके जुर्माने को कम कराने की अपील कर सकते हैं। साल 2024 की पहली लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित की जाएगी, जहां आप अपने चालानों का निपटारा आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

किन मामलों में मिलेगा राहत?

लोक अदालत में सिर्फ उन्हीं चालानों का निपटारा किया जाएगा जो सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण कटे हैं। इसमें शामिल हैं:

  • सीट बेल्ट न पहनना
  • हेलमेट न लगाना
  • रेड लाइट जंप करना
  • गति सीमा का उल्लंघन करना

हालांकि, अगर आपके वाहन पर किसी भी तरह का एक्सीडेंट या आपराधिक मामला दर्ज है, तो उसका निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में आपको न्यायालय (कोर्ट) में ही अपील करनी होगी।

सभी चालान नहीं होंगे माफ, जानें किन मामलों में नहीं मिलेगी राहत

  • जिस शहर में आपका चालान कटा है, उसी शहर की लोक अदालत में ही उसका निपटारा होगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली में कटा चालान नोएडा की लोक अदालत में माफ नहीं हो सकता।
  • अगर चालान सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन से हटकर किसी अन्य गंभीर कारण से किया गया है, तो उसका भुगतान कम नहीं होगा और न ही वह माफ किया जाएगा।
  • ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में चालान माफ कराना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि नशे में गाड़ी चलाना खुद के साथ-साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकता है।
  • लोक अदालत में अपील के लिए समय पर पहुंचना बेहद जरूरी है। देरी करने पर आपको बिना निपटारे के ही वापस लौटना पड़ सकता है। इसलिए अपॉइंटमेंट टाइम से कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें।

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कैसे कराएं लोक अदालत में चालान माफ?

लोक अदालत में सीधे जाकर चालान माफ नहीं कराया जा सकता। इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया:

  • नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं –
  • 🔗 nalsa.gov.in/services/legal-aid/how-to-apply
  • “Apply Legal Aid” पर क्लिक करें।
  • एप्लिकेशन फॉर्म भरें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • केस के अनुसार संबंधित अथॉरिटी का चयन करें।
  • व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक दस्तावेज (TDS समेत) अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा।
  • अपॉइंटमेंट के अनुसार संबंधित लोक अदालत में समय से पहुंचकर अपने चालान का निपटारा कराएं।

वर्चुअल कोर्ट का भी ले सकते हैं सहारा

अगर आप अपने जिले की लोक अदालत में नहीं जा सकते, तो वर्चुअल कोर्ट के जरिए भी चालान निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

Lok adalat 2025 delhi state legal authority waive off all pendig traffic challans

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Published On: Feb 04, 2025 | 06:09 PM

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