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विरार हादसे के बाद सख्ती: खतरनाक इमारतें गिरेंगी, निवासियों को मिलेगा सुरक्षित करने वाला प्रमाणपत्र

Virar News: विरार हादसे के बाद मनपा एक्शन मोड मेंआ गई है। खतरनाक इमारतें गिरेंगी, लेकिन निवासियों को अधिभोग प्रमाणपत्र मिलेगा। ताकि भविष्य में उनका मालिकाना हक सुरक्षित रहे।

  • By सोनाली चावरे
Updated On: Sep 05, 2025 | 01:14 PM

विरार इमारत दुर्घटना (pic credit; social media)

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Virar Building accident: विरार में पिछले हफ्ते एक जर्जर इमारत ढहने से 17 लोगों की मौत के बाद वसई-विरार मनपा हरकत में आ गई है। शहर में ऐसी 190 से ज्यादा खतरनाक इमारतें चिह्नित की गई हैं। मनपा ने इन इमारतों को खाली कराकर गिराने की तैयारी शुरू कर दी है।

हालांकि, इन इमारतों में रहने वाले नागरिकों को सबसे बड़ा डर यही है कि मकान ढहने के बाद उनका मालिकाना हक और पुनर्विकास का अधिकार कहीं खत्म न हो जाए। इसी आशंका को दूर करने के लिए मनपा ने घोषणा की है कि इन निवासियों को अधिभोग प्रमाणपत्र (Occupation Certificate) जारी किया जाएगा।

मनपा आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी ने कहा, “खतरनाक इमारतों में रहने वाले नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। ताकि भविष्य में जब पुनर्विकास या नई परियोजना बने, तो उनका हक बरकरार रहे।” इसके लिए नगर पालिका राजस्व विभाग, तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार और प्रांतीय अधिकारी को भी पत्र लिखेगी, ताकि संपत्ति मालिकों के अधिकार भूमि रजिस्टर में दर्ज किए जा सकें।

इसे भी पढ़ें-विरार हादसा: रहिवासियों का आरोप, नोटिस और चेतावनी के बाद भी बिल्डर ने नहीं की मरम्मत, 17 की मौत

मनपा ने साफ कहा है कि सभी खतरनाक इमारतों को 10 दिन का नोटिस देकर खाली कराया जाएगा और फिर उन्हें गिराने की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस कदम का मकसद नागरिकों को सुरक्षित करना है और साथ ही यह भरोसा दिलाना है कि उनके अधिकार और भविष्य की पुनर्विकास परियोजनाओं में हिस्सा बरकरार रहेगा। विरार हादसे ने यह साफ कर दिया है कि खतरनाक इमारतों पर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

Strictness after virar accident dangerous buildings will be demolished residents will get safety certificate

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Published On: Sep 05, 2025 | 01:14 PM

Topics:  

  • Maharashtra News
  • Mumbai
  • Mumbai News
  • Virar News

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