सरकार ने बनाए कुछ खास नियम। (सौ. Freepik)
नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की नई रेखा सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
1 अप्रैल 2025 से कोई भी पेट्रोल पंप 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देगा। सरकार ने इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए कड़े उपायों की घोषणा की है, जिससे राजधानी में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जा सके।
दिल्ली के नए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा: “दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।”
उन्होंने यह भी बताया कि पेट्रोल पंपों पर स्पेशल गैजेट्स लगाए जाएंगे, जो यह जांच करेंगे कि कौन-से वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं। अगर वाहन इस नियम के दायरे में आता है, तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा।
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। यह फोर्स नियमों के सख्ती से पालन पर नजर रखेगी।
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दिल्ली-एनसीआर में इससे पहले भी 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन किया गया था।
इस नए नियम के लागू होने से दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन वाहन मालिकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है।