नई कार खरीदने पर सरकार को कितना टैक्स देना पड़ता है? जानें सब कुछ
कई बार यह टैक्स और शुल्क कार की एक्स-शोरूम कीमत से कहीं ज्यादा होते हैं, और अधिकांश कार खरीदार इस बारे में जागरूक नहीं होते। आज हम आपको बताएंगे कि कार खरीदने के दौरान आप अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को कितना टैक्स देते हैं।
- Written By: सिमरन सिंह
Car को खरीदने पर कितना Tax लगता है। (सौ. Freepik)
नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: जब आप नई कार खरीदते हैं, तो यह सिर्फ कार की कीमत नहीं होती, बल्कि आपको कई प्रकार के टैक्स और शुल्क भी चुकाने होते हैं। कई बार यह टैक्स और शुल्क कार की एक्स-शोरूम कीमत से कहीं ज्यादा होते हैं, और अधिकांश कार खरीदार इस बारे में जागरूक नहीं होते। आज हम आपको बताएंगे कि कार खरीदने के दौरान आप अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को कितना टैक्स देते हैं।
एक्स-शोरूम कीमत
यह वह कीमत होती है जो निर्माता कंपनी से डीलर तक पहुंचने पर लगती है। इसमें परिवहन लागत और डीलर कमीशन शामिल होते हैं। यह कार की बुनियादी कीमत होती है, जिस पर विभिन्न प्रकार के टैक्स और शुल्क लगते हैं।
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क
रोड टैक्स राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और यह राज्य के आधार पर अलग-अलग होता है। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी राज्य सरकार ही तय करती है, और यह कार के इंजन क्षमता और प्रकार के हिसाब से भिन्न होता है।
सम्बंधित ख़बरें
हर साल इंश्योरेंस रिन्यू का झंझट खत्म, मिडिल क्लास के लिए सस्ता और स्मार्ट कार कवर
अब प्रदूषण फैलाना पड़ेगा महंगा! महाराष्ट्र में पर्यावरण टैक्स दोगुना, नए और ई-वाहनों को मिलेगा फायदा
पुणे में 348 बुलेट साइलेंसर जब्त, 19 लाख का जुर्माना, मॉडिफाइड एग्जॉस्ट पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन
दिल्ली सरकार का सख्त फरमान: 10 साल पुरानी डीजल-15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां सीधे होंगी स्क्रैप, नोटिस जारी
मोटर वाहन टैक्स और जीएसटी
मोटर वाहन टैक्स भी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और यह भी कार के प्रकार और इंजन क्षमता पर निर्भर करता है। इसके अलावा, जीएसटी (Goods and Services Tax) केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, जो 18% से लेकर 28% तक हो सकता है, यह कार की एक्स-शोरूम कीमत और अन्य शुल्कों पर आधारित होता है।
ऑटोमोबाइल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें
अतिरिक्त शुल्क
कुछ राज्यों में नगर निगम या राज्य सरकार अतिरिक्त शुल्क भी लगाती है, जैसे पार्किंग शुल्क या पर्यावरण शुल्क।
आसान भाषा में समझें
मान लीजिए आप 15 लाख रुपये की कार खरीदने जा रहे हैं। इसके लिए आपको जीएसटी और एसईएस के रूप में 5.20 लाख रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। इसके अलावा, अगर आप कार को 1 लाख किलोमीटर चलाते हैं, तो फ्यूल पर आपको 7.50 लाख रुपये का खर्च आएगा। इस पर भी वैट और एक्साइज टैक्स लगेगा। इस प्रकार, आपको सरकार को कुल मिलाकर 10.75 लाख रुपये देना पड़ेगा।
