Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Independence Day |
  • Parliament Session |
  • Weather Update |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

लोक अदालत में माफ हो सकता है भारी चालान, जानिए कैसे उठाएं फायदा

सरकार ने एक ऐसा आसान और किफायती तरीका तय किया है जिसके जरिए आप अपने चालान की पूरी या आंशिक राशि माफ करवा सकते हैं। इस व्यवस्था को लोक अदालत कहा जाता है।

  • By सिमरन सिंह
Updated On: May 03, 2025 | 03:49 AM

Lok Adalat में कैसे होगा चालान माफ। (सौ. Freepik)

Follow Us
Close
Follow Us:

नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: अगर आपकी गाड़ी पर भारी-भरकम चालान कट गया है और आप उसे भरने को लेकर परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक ऐसा आसान और किफायती तरीका तय किया है जिसके जरिए आप अपने चालान की पूरी या आंशिक राशि माफ करवा सकते हैं। इस व्यवस्था को लोक अदालत कहा जाता है, जहां बिना किसी लंबे कानूनी झंझट के, त्वरित समाधान मिलता है।

क्या होती है लोक अदालत?

लोक अदालत एक वैकल्पिक न्यायिक प्रणाली है जो छोटे-मोटे मामलों को बिना कोर्ट फीस और अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया के सुलझाने के लिए बनाई गई है। यह व्यवस्था खासतौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का भारी जुर्माना लगा है। यहां अधिकतर मामलों में चालान की रकम कम कर दी जाती है और यदि संभव हो, तो पूरी तरह से माफ भी की जा सकती है।

कब और कैसे होती है लोक अदालत?

लोक अदालत का आयोजन हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को किया जाता है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों और जिलों में इसकी तारीखें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। अगली लोक अदालत की जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र की न्यायिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या स्थानीय अदालत से संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको अपने चालान से जुड़े सभी दस्तावेज़ और वैध पहचान पत्र लेकर लोक अदालत में जाना होता है। यहां न तो कोई लंबी सुनवाई होती है और न ही किसी वकील की जरूरत पड़ती है।

ऑटोमोबाइल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें

कैसे करें आवेदन?

यदि आपके नाम पर एक से अधिक चालान हैं, तो आपको प्रत्येक चालान के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद लोक अदालत में पेश होकर आप चालान माफी की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। वहां मौजूद अधिकारी चालान की गंभीरता और स्थिति के अनुसार रियायत प्रदान करते हैं।

A huge fine can be waived in lok adalat know how to avail the benefit

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 03, 2025 | 03:49 AM

Topics:  

  • Automobile
  • Lok Adalat
  • Traffic Challan

सम्बंधित ख़बरें

1

कम बजट में बेहतरीन माइलेज: जानें टॉप 5 100cc बाइक के बारे में

2

ADAS तकनीक से लैस भारत का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्द लॉन्च, Ola Electric कर रही तैयारी

3

जुलाई में स्थिर रही भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री, सियाम ने दिए आंकड़े

4

Independence Special ऑफर्स के साथ Jeep से लेकर Tata दे रहीं भारी डिस्काउंट

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.