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PFI की संपत्ति जब्त न करने के मामले में केरल सरकार ने HC से बिना शर्त मांगी माफी

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Dec 23, 2022 | 02:56 PM

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नई दिल्ली. केरल सरकार (Kerala Goverment) ने आज प्रतिबंधित PFI (PFI) और उसके सचिव से नुकसान की वसूली के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी है। इसके साथ ही सरकार ने कोर्ट को सूचित करते हुए बताया कि, वे 15 जनवरी से पहले पंजीकरण विभाग द्वारा पाई गई इन वस्तुओं को जब्त कर लेगी।

जानकारी दें कि, बीते 19 दिसंबर को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके पदाधिकारियों से नुकसान की वसूली में देरी को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की। वहीं सरकार ने पहले PFI के खिलाफ 5।20 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की थी, यह राशि सितंबर में आकस्मिक हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की अनुमानित राशि कि थी।

गौरतलब है कि बीते महीने ही सरकार ने अदालत को बताया था कि राजस्व विभाग को कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अदालत को आश्वासन दिया गया था कि एक महीने के भीतर कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। वहीं अदालत ने मामले पर स्पष्ट किया था कि पहले के निर्देशों के अनुपालन के लिए दिया गया समय आगामी 31 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

 

Kerala government tenders unconditional apology to hc for not confiscating pfi property

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Published On: Dec 23, 2022 | 02:56 PM

Topics:  

  • High Court
  • Kerala Government

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