अधिवक्ता अखिलेश दुबे सोर्स- सोशल मीडिया
कानपुर

Kanpur News: अधिवक्ता अखिलेश दुबे रंगदारी केस में नया मोड़, कोर्ट में मुकरा वादी; खारिज किया आरोप

Akhilesh Dubey Extortion Case: अधिवक्ता अखिलेश दुबे रंगदारी मामले में वादी कोर्ट में मुकर गया। अब कोर्ट में दिए बयान और पुलिस विवेचना के दौरान दर्ज कथित बयानों के बीच अंतर का परीक्षण किया जाएगा।

अभिनव श्रीवास्तव, अमन मौर्या

Suresh Pal Statement Kanpur Court: अधिवक्ता अखिलेश दुबे के खिलाफ दर्ज ढाई करोड़ रुपये की कथित रंगदारी के मुकदमे में मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस मामले में अब नया मोड़ सामने आया। मामले के वादी होटल कारोबारी सुरेश पाल ने अदालत में अपने पूर्व आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे रंगदारी नहीं मांगी गई थी और पुलिस ने उनके नाम से जो बयान दर्ज किए, वे सही नहीं हैं।

2025 में दर्ज हुआ था मुकदमा

मामला कानपुर नगर के किदवई नगर थाने में 7 अगस्त 2025 को दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। रिपोर्ट में अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उनके साथी आयुष मिश्रा उर्फ लवी पर आरोप लगाया गया था कि दुष्कर्म के कथित झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उनसे ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई।

रंगदारी मांगे जाने की घटना से मुकरा गवाह

मामले में दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। वादी ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर गवाही देने में असमर्थता जताई थी। इसके साथ मेडिकल दस्तावेज भी दाखिल किए गए थे।

कार्यवाहक जिला शासकीय अधिवक्ता ओंकार नाथ वर्मा के अनुसार, मंगलवार को सुरेश पाल की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दर्ज कराई गई। गवाही के दौरान उन्होंने रंगदारी मांगे जाने की घटना से इनकार कर दिया।

दोनों बयानों का किया जाएगा परीक्षण

वादी के इस बदले बयान के बाद अब मुकदमे की सुनवाई में एक नया कानूनी पहलू जुड़ गया है। अब अदालत में दिए गए बयान और पुलिस विवेचना के दौरान दर्ज कथित बयानों के बीच अंतर का परीक्षण किया जाएगा। मामले में पुलिस की विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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