पीड़ित महिला (सोर्स- नवभारत लाइव)
आगरा

पुस्तैनी जमीन के सौदे में धोखाधड़ी, बैनामा के बाद भी पूरी रकम न मिलने का दावा, पुलिस से निष्पक्ष जांच की गुहार

Agra Land Fraud: आगरा में पुस्तैनी जमीन के सौदे में धोखाधड़ी और पूरी रकम न देने का आरोप लगा है। इकरारनामे की अवधि बढ़ाने के नाम पर दस्तावेजों में हेरफेर की गई। पीड़िता ने निष्पक्ष जांच की मांग की।

प्रदीप कुमार रावत, स्निग्धा श्रीवास्तव

Ancestral Property Fraud Agra: पुस्तैनी जमीन के सौदे में धोखाधड़ी कर हिस्सा हड़पने और रकम का पूरा भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कुमारी मिलन बंसल ने संजय प्लेस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कृष्ण कांत गौतम (के.के. गौतम) और शशिकांत गौतम समेत कुछ अन्य लोगों पर जमीन के बैनामे में कथित अनियमितता करने, शिकायत करने पर धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मिलन बंसल के मुताबिक, उनकी पुस्तैनी भूमि खसरा संख्या 60 और 61, मौजा कलवारी, तहसील व जिला आगरा में स्थित है। आरोप है कि कृष्ण कांत गौतम और शशिकांत गौतम ने जमीन में उनके एक-तिहाई अविभाजित हिस्से को खरीदने के लिए उनसे संपर्क किया था। इसी क्रम में सात मार्च 2022 को रजिस्टर्ड इकरारनामा कराया गया। उनका कहना है कि तय शर्तों के अनुसार धनराशि का भुगतान कर बैनामा कराने का भरोसा दिया गया था।

इकरारनामे की अवधि बढ़ाने के नाम हेराफेरी

पीड़िता का आरोप है कि इकरारनामे की अवधि बढ़ाने के नाम पर कथित रूप से दस्तावेजों में हेरफेर करते हुए उनकी जमीन के हिस्से का बैनामा 11 जुलाई 2022 और 26 मई 2023 को करा लिया गया, लेकिन निर्धारित धनराशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया। उनका यह भी आरोप है कि शिकायत करने पर उन्हें धमकियां दी गईं।

मिलन बंसल ने मुकेश लवानियां, राहुल समेत अन्य लोगों पर भी बैनामों में गवाही देने और मामले में संलिप्त होने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जमीन का बैनामा होने के बाद भी पूरी रकम नहीं मिलने के बावजूद अब जमीन को विवादित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

करीब तीन वर्षों से कार्रवाई का इतंजार

पीड़िता के अनुसार, उन्होंने मामले को लेकर पुलिस आयुक्त आगरा और थाना ताजगंज में शिकायत की है। उनका दावा है कि करीब तीन वर्षों से वह कार्रवाई के लिए प्रयास कर रही हैं और काफी प्रयासों के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। जान से मारने की धमकियों के कारण उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है।

मिलन बंसल ने पुलिस अधिकारियों से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराकर आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

वहीं पूरे इस प्रकरण में पीड़िता मिलन बंसल के अधिवक्ता बसंत गुप्ता ने कहा कि उनके क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी की गई है, उनके क्लाइंट को एग्रीमेंट का रिनुअल करने के लिए बुलाया गया था और धोखाधड़ी से रूरल जमीन की रजिस्ट्री कर ली। उन्होंने कहा कि न्यायालय के माध्यम से इस मामले में प्राथमिक की दर्ज की गई है। उनके क्लाइंट को आरोपियों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

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