नवंबर की शुरुआत के साथ बदलेंगे कई नियम, LPG और हवाई ईंधन की कीमतों की होगी समीक्षा।
पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी, FASTag से जुड़े नियम भी होंगे अहम।
त्योहारी सीजन में महंगाई की मार पड़ने की आशंका, आम आदमी के बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर।
देश में CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच INDIA ब्लॉक का 1 नवंबर को होने वाली महारैली के कारण देश का व्यापार घाटा 10 हजार करोड़ होने की आशंका है। इसी बीच दिपावली और छठ जैसे महापर्व भी आने वाले हैं। महंगाई की असर जनता की जेब पर पड़ने वाली है। साथ ही नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम जनता से जुड़ी कई सेवाओं और नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है।तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर और विमान ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं।
पेंशनधारकों को साल में एक बार नवंबर महीने में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसके अलावा FASTag और पेंशन से जुड़े नियम भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं 1 नवंबर से क्या-क्या बदलने वाला है।
हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी हो सकती हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ता है। वहीं, घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव होने पर आम परिवारों का रसोई बजट प्रभावित होता है।
अक्टूबर में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये थी। जानकारी के लिए बता दूं जून के बाद से ही घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में अक्टूबर महीने में 62:50 रुपये की वृद्धि की गई थी। इसके बाद 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़कर 2,810 रुपये हो गया था। नवंबर में कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
1 नवंबर से FASTag के तहत लोकल एनुअल पास की नई दरें लागू होंगी। नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए सालाना ₹1,500 या ₹3,000 का भुगतान करना होगा। टोल प्लाजा की स्थानीय स्थिति के आधार पर पास की फीस तय होगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वाहन का गैर-वाणिज्यिक होना और वैध FASTag होना जरूरी है।
नवंबर का महीना पेंशनधारकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारकों को 1 से 30 नवंबर के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारक 1 अक्टूबर से ही इसे जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है।
LPG की तरह विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों की भी हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा होती है। 1 नवंबर को तेल कंपनियां इसकी नई दरें जारी कर सकती हैं। कीमतों में बदलाव का असर विमानन कंपनियों की परिचालन लागत पर पड़ सकता है।
नवंबर की शुरुआत में GST से जुड़े नियमों और कारोबारी प्रक्रियाओं पर भी नजर रहेगी। हालांकि, किसी नए बड़े GST बदलाव को 1 नवंबर से लागू बताने के लिए आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि जरूरी है।
इस तरह नवंबर की शुरुआत में होने वाले ये बदलाव आम लोगों, वाहन चालकों, कारोबारियों और पेंशनधारकों के लिए अहम हो सकते हैं।