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SIM Card New Rule: 24 अगस्त से बदलेगा सिम कार्ड का नियम, लिमिट पार होने पर नहीं मिलेगा कनेक्शन

SIM Card Rules: भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड के नियमों को कड़ा कर दिया है। 24 अगस्त से तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वालों को नया सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा।

अनन्या तिवारी

DoT Mobile Connection Limit Rules: अगर आप भी अपने लिए एक नया मोबाइल कनेक्शन या सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देश में सिम कार्ड खरीदने और रखने के नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। भारत सरकार का दूरसंचार विभाग (DoT) मोबाइल कनेक्शन को लेकर अपनी सख्ती और अधिक बढ़ाने जा रहा है। आगामी 24 अगस्त से सिम कार्ड से जुड़ा नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके बाद कई लोगों को नया सिम कार्ड मिलने में बड़ी मुश्किल हो सकती है या सीधे मना किया जा सकता है।

दूरसंचार विभाग की बड़ी सख्ती

दूरसंचार विभाग ने फर्जीवाड़े और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल कनेक्शन के नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। 24 अगस्त से लागू होने वाले नए नियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से ही तय सीमा से अधिक सिम कार्ड मौजूद हैं, तो टेलीकॉम कंपनियां उन्हें नया सिम कार्ड जारी नहीं करेंगी। आसान शब्दों में कहें तो, यदि आपके नाम पर निर्धारित सिम कार्ड का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है, तो आपको नया कनेक्शन लेने से सीधे तौर पर रोक दिया जाएगा।

एक आधार कार्ड पर कितने सिम?

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम कितने सिम कार्ड रख सकता है? सरकारी नियमों के मुताबिक, देश के अधिकांश राज्यों में एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड पर अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ संवेदनशील राज्यों के लिए यह नियम थोड़ा अलग है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा कारणों से यह सीमा और कम है। इन राज्यों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम केवल 6 मोबाइल कनेक्शन ही रख सकता है। यदि आप इस लिमिट को पार करते हैं, तो आपको नया सिम नहीं दिया जाएगा।

टेलीकॉम कंपनियों को करना होगा कड़ा वेरिफिकेशन

इस नए नियम के लागू होने के बाद अब मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों (जैसे Jio, Airtel, Vi, BSNL) की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाएगी। कंपनियों को नया सिम कार्ड बेचते समय अनिवार्य रूप से यह चेक करना होगा कि सिम कार्ड खरीदने वाले ग्राहक के नाम पर पहले से कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं। यदि ग्राहक के नाम पर पहले से ही लिमिट पूरी हो चुकी होगी, तो कंपनियों को नया सिम देने से साफ इनकार करना होगा।

खुद ऐसे करें ऑनलाइन चेक

कई बार हमें पता भी नहीं होता और हमारे नाम या आईडी पर कोई दूसरा व्यक्ति सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा होता है। इस खतरे से बचने के लिए सरकार ने एक बेहद आसान ऑनलाइन सुविधा दी है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल करके यह जान सकता है कि उसके नाम पर कुल कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। इसके लिए आपको सरकार के आधिकारिक संचार साथी पोर्टल या TAFCOP पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ आप अपना नंबर डालकर आसानी से पूरी लिस्ट देख सकते हैं।

अनजान सिम कार्ड को तुरंत ऐसे करवाएं बंद

अगर TAFCOP पोर्टल पर चेक करने के दौरान आपको कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जो आपका नहीं है या जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसी पोर्टल के माध्यम से उस अनजान नंबर की सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे हमेशा के लिए बंद करने की रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं। ऐसा करके आप किसी भी संभावित फ्रॉड या कानूनी पचड़े से खुद को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं।

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