पुणे पोर्श केस(सौजन्य-सोशल मीडिया) 
पुणे

पुणे पोर्श हादसा मामला, सुप्रीम कोर्ट से आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत

Pune के चर्चित पोर्श कार हादसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत दे दी है। करीब 22 महीने से जेल में बंद अग्रवाल को अदालत ने जांच में सहयोग की शर्त पर राहत दी।

अपूर्वा नायक

Pune Porsche Car Case: पुणे में वर्ष 2024 में हुए चर्चित पोर्श कार हादसा मामले में आरोपी किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है।

न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी को जांच और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा। मामले में गिरफ्तार किए गए विशाल अग्रवाल करीब बाईस महीने से जेल में बंद थे।

अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह राहत दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा और वह किसी भी तरह से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेंगे।

मई 2024 में हुआ था भीषण हादसा

यह मामला मई 2024 में पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे से जुड़ा है। उस समय सत्रह वर्षीय किशोर तेज रफ्तार पोर्श कार चला रहा था। कार ने सड़क पर जा रहे दो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश में भारी चर्चा और आक्रोश पैदा किया था।

अदालत ने लगाई सख्त शर्तें

सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देते समय आरोपी पर कई शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने कहा है कि विशाल अग्रवाल जांच और मुकदमे की प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग करेंगे। साथ ही वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गवाह से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

देशभर में चर्चा का विषय बना था मामला

यह हादसा सामने आने के बाद पूरे देश में सड़क सुरक्षा, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और जिम्मेदारी तय करने को लेकर व्यापक बहस छिड़ गई थी। फिलहाल इस मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है और आगे की सुनवाई में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

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